दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में जेल में बंद राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दी। रिहाई के लिए अभिनेता को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में जेल में बंद अभिनेता को अंतरिम जमानत दी।
अंतरिम जमानत के लिए राजपाल यादव को 1.5 करोड़ रुपये शिकायतकर्ता के खाते में जमा करने का आदेश मिला।
कोर्ट ने राजपाल को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है, जिससे वे देश से बाहर नहीं जा सकते।
राजपाल को मिली अंतरिम जमानत 18 मार्च तक के लिए है। अगले आदेश तक सजा पर रोक लगी है।
18 मार्च को कोर्ट में राजपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पर्सनली पेश होने के लिए बुलाया जाएगा।
राजपाल यादव इस सालों पुराने 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में फंसे थे, जो उनकी फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है।