श्रुति हासन के AI डीपफेक पर हाईकोर्ट सख्त, हटेगा फेक कंटेंट

श्रुति हासन की पहचान के कथित AI दुरुपयोग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या निर्देश दिए।

श्रुति हासन को कोर्ट से बड़ी राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने AI डीपफेक और उनकी पहचान के कथित अनधिकृत इस्तेमाल के मामले में श्रुति हासन को अंतरिम राहत दी है।

AI से बनाई गई फर्जी पहचान

मामले में AI से तैयार डीपफेक वीडियो, बदली हुई तस्वीरें, आवाज की नकल और दूसरे डिजिटल कंटेंट के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था।

फेक कंटेंट हटाने का आदेश

कोर्ट ने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को श्रुति हासन की पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले चिन्हित कंटेंट को हटाने या उसकी पहुंच रोकने का निर्देश दिया।

नाम, आवाज और तस्वीर भी सुरक्षित

अदालत ने बिना अनुमति उनके नाम, आवाज, तस्वीर, समानता, खास अंदाज और पहचान से जुड़े दूसरे विशिष्ट पहलुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।

Google, Meta और X भी मामले में

मामले में Google, Meta, X और Pinterest जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी पक्षकार बनाया गया है, जहां कथित रूप से आपत्तिजनक कंटेंट मौजूद था।

AI डीपफेक पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर डीपफेक तेजी से फैल सकता है और उसकी बार-बार कॉपी संभव है। ऐसे नुकसान की भरपाई सिर्फ पैसों से करना पर्याप्त नहीं हो सकता

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