ईडी ने 'BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया' पर लगाया 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना, FEMA कानून के तहत की गई कार्रवाई, तीन डायरेक्टरों पर भी ठोका फाइन

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के मामले में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत की गई हैं। 

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के मामले में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है। ईडी ने बताया कि बीबीसी के तीन डायरेक्टर्स पर भी जुर्माना लगाया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना विदेशी करंसी से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया हैं।

तीन डायरेक्टरों पर भी लगाया जुर्माना 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और इसके तीन निदेशकों पर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई, और इसे 4 अगस्त 2023 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बाद शुरू किया गया था। सूत्रों के अनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने अपनी कंपनी में 100% FDI रखा, जबकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार इसे 26% तक घटाना जरूरी था, जो कि एक घोर उल्लंघन था।

इस उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया को 15 अक्टूबर 2021 से आदेश के पालन तक प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। ईडी ने जिन तीन निदेशकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा, और पॉल माइकल गिबन्स शामिल हैं। इन पर कंपनी के संचालन के दौरान कानून के उल्लंघन की जिम्मेदारी तय की गई हैं।

क्या हैं पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया को 4 अगस्त 2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि क्यों FEMA उल्लंघन के लिए कार्रवाई न की जाए। ईडी का कहना था कि बीबीसी इंडिया 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी है, जबकि भारत सरकार ने 18 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर डिजिटल मीडिया कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26% तय की थी। 

इसके अलावा, ईडी ने अप्रैल 2023 में बीबीसी इंडिया और इसके छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो कि इंकेम टैक्स द्वारा दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों के सर्वे के दो महीने बाद हुआ था। यह सर्वे तीन दिनों तक चला था।

बीबीसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां हम स्थित हैं।" प्रवक्ता ने यह भी कहा, "इस स्तर पर न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई आदेश प्राप्त हुआ है। यदि हमें कोई नोटिस मिलता है, तो हम उसे सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित अगले कदम पर विचार करेंगे।"

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