कर्नाटक हाईकोर्ट में X की याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब, कंटेंट ब्लॉकिंग वैध

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एलन मस्क के स्वामित्व वाले X (ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, आरोप है कि IT एक्ट का दुरुपयोग कर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उल्लंघन हो रहा है।

Elon-Musk: दिग्गज अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। एक्स ने अपनी याचिका में आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करार दिया है। कंपनी का कहना है कि इस धारा के जरिए केंद्र सरकार ने बिना उचित प्रक्रिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं, जिससे ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है।

एक्स ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों तथा पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे धारा 69ए प्रक्रिया के बाहर, धारा 79(3)(b) के तहत सूचना अवरोधन आदेश जारी कर सकते हैं।

केंद्र सरकार का जवाब

मुकदमा दायर होने के बाद केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह सही प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानून का पालन करना चाहिए। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा

एक्स का कहना है कि इस तरह के नियमों से स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार कमजोर होता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। 'एक्स' के मुताबिक, सरकार का यह कदम इंटरनेट और सोशल मीडिया के मुक्त वातावरण को प्रभावित कर रहा है, जिससे कंटेंट पर ज्यादा सेंसरशिप लग सकती है।

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