Lucknow News: Love जिहाद पर फिर उठा मुद्दा, हिन्दू बनकर दिया प्यार का झांसा, धर्म परिवर्तन कर महिला को दिया तीन तलाक

Lucknow News: Love जिहाद पर फिर उठा मुद्दा, हिन्दू बनकर दिया प्यार का झांसा, धर्म परिवर्तन कर महिला को दिया तीन तलाक
Last Updated: 31 अगस्त 2024

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने हिंदू बनकर एक महिला को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसने धर्म परिवर्तन कर महिला से निकाह कर लिया। महिला ने अपने पैसे खर्च करके युवक को सऊदी अरब भेजा। लेकिन वहां जाने के बाद आरोपी ने दूसरी शादी कर ली और महिला को तीन तलाक दे दिया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

Uttar Pradesh: लखनऊ के निगोहा से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद उसने उसका धर्म परिवर्तन कर तीन तलाक दे दिया।

पीड़िता का आरोप है कि ताज मोहम्मद ने खुद को बबलू बताकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और अपने साथ ले गया। जब उसे पता चला कि उसका असली नाम बबलू नहीं, बल्कि ताज मोहम्मद है, तो उसने विरोध किया। इसके बाद ताज निकाह किया।

पीड़िता ने अपनी सैलरी से भेजा सऊदी

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि परिस्थितियों के कारण उसे मजबूरी में अपने पति के साथ रहना पड़ा। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई। फिर किसी तरह से उसने अपना जीवन यापन करना शुरू किया। पीड़िता ने बताया कि उसने राजीव गांधी महिला विकास परियोजना में मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए। जिसके बाद ताज मोहम्मद महिला के पास से पैसे लेकर सऊदी अरब चला गया। इसके बाद उसने धीरे-धीरे आना-जाना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि ताज ने साजिया नाम की एक लड़की से शादी कर ली है, जो लखनऊ के गोसाईगंज के टोला मलौली की रहने वाली है।

पीड़िता के साथ हुई मारपीट

जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई। ताज उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और आखिरकार एक दिन उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद वह अपने भाई के पास गई, जहां उसके भाई ने उसे आश्रय दिया। इसी बीच एक दिन ताज मोहम्मद उसके भाई के घर आया और झगड़ा करने लगा। फिर उसने तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पीड़िता ने कहा कि जब पति के साथ रहने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पूरे मामले पर पुलिस की क्या रही प्रतिक्रिया ?

इस मामले के संदर्भ में एसएचओ अनुज तिवारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मामले में गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं।

 

 

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