कई बार ऐसा होता है कि कई लोग एक से अधिक पैन कार्ड (PAN Card) प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या यह करना उचित है? कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 139ए (7) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
PAN Card Rule: पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। इस पर दस अंकों की विशेष पहचान अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है। तय सीमा से अधिक भुगतान करने, कर का भुगतान करने, और बैंक खाता खोलने जैसे कई वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना लीगल है?
कई बार ऐसा होता है कि लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या यह सही है? बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 139ए (7) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। न ही कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है।
इसलिए, एक से ज्यादा पैन कार्ड होना लीगल नहीं है। हालांकि, कोई भी व्यक्ति अपने पैन कार्ड नंबर की दो फिजिकल कॉपियाँ रख सकता है। इनमें से एक कॉपी को लीगल माना जाएगा, जबकि दूसरी कॉपी डुप्लिकेट कहलाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 272बी के अनुसार, जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उन्हें दस हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, यदि पैन कार्ड में गलत जानकारी दी जाती है, तो भी आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।
क्यों जरूरी है पैन कार्ड?
पैन कार्ड सभी वित्तीय लेनदेन के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके माध्यम से पैसे के लेनदेन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। टैक्स का भुगतान करते समय, टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए और आयकर विभाग के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है।