Columbus

Bihar Voter List 2025: SIR की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जोड़ सकते हैं नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

Bihar Voter List 2025: SIR की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जोड़ सकते हैं नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का दूसरा चरण 1 सितंबर को समाप्त हो गया। हालांकि, जिन मतदाताओं ने किसी कारणवश इस दौरान नाम जोड़वाने, संशोधन या हटवाने के लिए आवेदन नहीं किया, उनके लिए अब भी अवसर मौजूद है। 

पटना: एक सितंबर को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का दूसरा चरण, यानी दावा-आपत्ति आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। यदि किसी कारणवश आपने नाम जोड़वाने, नाम-पते में संशोधन या नाम हटवाने का आवेदन नहीं किया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव के नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक आप इनमें से किसी भी कार्य के लिए आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं। 

मतदान के दिन तक आपका Voter ID कार्ड भले ही प्राप्त न हुआ हो, लेकिन आप मतदाता सेवा पोर्टल (eci.gov.in) पर अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने बूथ और नंबर की जानकारी देखकर किसी भी मान्य पहचान पत्र में से 12 में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन की प्रक्रिया

इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन अफसर (ERO) के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया सालभर चलती रहती है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दावा-आपत्ति की तिथि 1 सितंबर को समाप्त हो गई, लेकिन अब भी मतदाता निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन

  • ईसीआइ के मतदाता सेवा पोर्टल (eci.gov.in) पर जाकर फ़ॉर्म 6, 7 या 8 ऑनलाइन भरा जा सकता है।
  • आवेदन के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर से ऑनलाइन स्टेटस की जांच की जा सकती है। यदि आवेदन रिजेक्ट हो गया तो अपील या दोबारा आवेदन संभव है।

मैनुअल आवेदन

  • 1950 हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने नजदीकी बीएलओ (Booth Level Officer) का नंबर प्राप्त करें।
  • प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, किरायानामा या आधार कार्ड के साथ फार्म जमा करें।

मतदान के दिन पहचान कैसे करें

मतदाता सेवा पोर्टल पर अपने विधानसभा क्षेत्र का बूथ और नंबर देख सकते हैं। मतदान के दिन, यदि आपका Voter ID कार्ड नहीं आया है, तब भी आप 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

  • पिता का नाम या जन्मतिथि में सुधार
  • यदि पिता का नाम या जन्मतिथि गलत है, तो आप निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करके फार्म 8 भर सकते हैं:
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • हाईस्कूल सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड

पता बदलने पर प्रक्रिया

  • एक ही विधानसभा में पता बदलना: फार्म 8 भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • दूसरी विधानसभा में पंजीकरण: फार्म 6 भरकर नया नाम पंजीकृत करें। पहचान और निवास प्रमाणपत्र जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या रेंट एग्रीमेंट संलग्न करना आवश्यक है।

SIR अभियान के आंकड़े

पटना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण में कुल 50,47,194 मतदाता सूचीबद्ध थे। 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 46,51,694 मतदाता यानी 92.16 प्रतिशत शामिल थे। 3,95,500 मतदाताओं का नाम मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण या पूर्व पंजीकरण के कारण हटाया गया। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 73,509 लोगों ने नाम जोड़वाने के लिए फार्म 6 भरा।

इसी अवधि में 35,142 लोगों ने नाम-पता संशोधन के लिए फार्म 8 भरा। 13,544 लोगों ने नाम हटवाने के लिए फार्म 7 भरा। दावा-आपत्तियों का निष्पादन 25 सितंबर तक पूरा होगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता ईसीआइ के मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर अपने नाम और विवरण की पुष्टि कर सकते हैं।

Leave a comment