देहरादून में दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने तीन स्थान निर्धारित किए हैं। अन्य जगहों पर बिक्री के लिए अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी होगा। अस्थायी लाइसेंस के आवेदन 19 से 30 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे।
देहरादून: दीपावली के दौरान देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने तीन सार्वजनिक स्थल चिह्नित किए हैं। इनमें रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड और गांधी रोड स्थित पुराना रोडवेज बस अड्डा शामिल हैं। इन स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर पटाखे बेचने के लिए प्रशासन की अनुमति और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। बिना लाइसेंस बिक्री करने या नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में इन तीन जगहों पर लगेगा पटाखा बाजार
दीपावली पर पटाखों की दुकानों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने व्यवस्था निर्धारित कर दी है। इस बार नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री मनमाने ढंग से नहीं की जा सकेगी। प्रशासन ने इसके लिए रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के पास 26 पार्क रोड और गांधी रोड स्थित पुराने रोडवेज बस अड्डे को चिह्नित किया है। इन स्थलों पर पटाखों की दुकानें लगाने के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
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जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। बिना लाइसेंस दुकान लगाने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में अनियंत्रित बिक्री रोकना और आग लगने जैसी घटनाओं की आशंका को कम करना है।
शनिवार को कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में पटाखा कारोबारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें पटाखों की बिक्री, भंडारण, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविंद्र ज्वांठा, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
स्कूल, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले बाजारों में बिक्री पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों, अस्पतालों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों और घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित तीन स्थलों के अलावा किसी उपयुक्त स्थान पर दुकान लगाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी।
पटाखा कारोबारियों को दुकान लगाने से पहले अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदन 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। लाइसेंस की वैधता 3 नवंबर से 9 नवंबर तक निर्धारित की गई है। अस्थायी लाइसेंस के लिए 850 रुपये शुल्क तय किया गया है। दुकानदारों को आवेदन करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और बिक्री के दौरान लाइसेंस की शर्तों का ध्यान रखना होगा।
CCTV निगरानी और अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य
पटाखा बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करानी होगी, ताकि बिक्री स्थलों की निगरानी की जा सके। प्रमुख बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ स्थापित करने और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की भी व्यवस्था की जाएगी।
घनी बस्तियों में पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से विशेष गश्त की जाएगी। लाइसेंसधारक दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। इसके अलावा दुकानों में बिजली के कनेक्शन, सुरक्षित वायरिंग और आसपास मौजूद ज्वलनशील सामग्री की भी जांच की जाएगी, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
प्रशासन ने सार्वजनिक रास्तों पर ठेली, टेबल या अन्य सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अवैध पटाखा बिक्री और भंडारण पर निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार हो और आम लोगों की सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित न हो।









