हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत दी है। नई अधिसूचना के तहत ग्रुप-बी और ग्रुप-सी भर्तियों में तीन साल की आयु छूट मिलेगी, जबकि सेना से लौटने वाले पहले बैच को पांच साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे आगामी वर्षों में हजारों अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर और मजबूत होंगे।
Haryana Agniveer Age Relaxation Policy: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में बेहतर अवसर देने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। राज्य में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान तीन साल की आयु छूट लागू की गई है, जबकि सेना से लौटने वाले पहले बैच को पांच साल की अतिरिक्त राहत मिलेगी। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम उन युवाओं के पुनर्वास और सम्मान को मजबूत करने के लिए है, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में देश की सेवा की है।
सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य के सभी ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इसके साथ ही सेना से लौटने वाले पहले बैच को पांच साल की अतिरिक्त राहत दी जाएगी। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी विभागों, बोर्डों व निगमों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि अग्निवीर देश के सबसे अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं में शामिल होते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ऐसे में उन्हें सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर देना राज्य की जिम्मेदारी है।
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अग्निवीर नीति 2024 के तहत मिलेंगे और फायदे
राज्य सरकार ने पिछले वर्ष लागू की गई अग्निवीर नीति 2024 में कई बड़े प्रावधान शामिल किए थे। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण, आसान कर्ज सुविधा और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की अनिवार्यता से छूट दी गई है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यह कदम सिर्फ नौकरी की गारंटी नहीं, बल्कि पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और सम्मान को मजबूत करने की दिशा में है।
हरियाणा से अब तक सात हजार से ज्यादा युवा अग्निवीर योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती हो चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ा बैच 2023-24 में भर्ती हुआ था। पहला बैच जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होगा, जिसके बाद ये छूट और आरक्षण सुविधाएं सीधे लागू होंगी।
विभागों में आरक्षण से आसान होगा चयन
सरकार ने पुलिस, जेल वार्डन, खनन गार्ड और एसपीओ की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए चयन प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल हो जाएगी।
ये प्रावधान ऐसे समय में लाए गए हैं जब आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में अग्निवीर अपनी सेवा पूरी करके लौटेंगे। राज्य की योजना है कि इन युवाओं को न सिर्फ नौकरी मिले, बल्कि वे प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े पदों पर अपनी कौशल क्षमता का उपयोग भी कर सकें।








