खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिर टली, अब 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जिला जज के अवकाश के कारण टल गई। अब पटना सिविल कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जिला जज की अनुपस्थिति के कारण टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी, जिसमें हथियारों के दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा।

पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की है। इस मामले में हथियारों से जुड़े दस्तावेज और अन्य पक्षों की दलीलों पर भी सुनवाई होनी है।

जिला जज के अवकाश के कारण टली सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी जाना जाता है, की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण यह मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाया। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की है।

खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिर टली, अब 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

खान सर के साथ इस मामले में अन्य आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर भी इसी दिन सुनवाई की जाएगी। अदालत के इस फैसले के बाद सभी पक्षों की नजर अब अगली तारीख पर टिकी हुई है।

हथियारों के दस्तावेजों पर भी होगा विचार

इससे पहले 30 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अदालत में कहा था कि खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों के पास अवैध हथियार थे।

वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि दोनों गार्डों के हथियार लाइसेंसी हैं और उनके दस्तावेज पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिए हैं। इन दावों के बाद अदालत ने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब अगली सुनवाई में इन पहलुओं पर भी विचार किए जाने की संभावना है।

2 जून की घटना से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला 2 जून की रात हुई एक घटना से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, उस रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर पथराव और मारपीट की घटना हुई थी। जांच में आरोप लगाया गया कि इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने चार राउंड फायरिंग की।

पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई फैजल खान के कहने पर की गई थी। इसी आधार पर पहले से दर्ज एफआईआर में बाद में उनका नाम भी शामिल किया गया। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी

इस मामले में पहले ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। अब मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों, प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। तब तक इस मामले में किसी भी प्रकार के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

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