नैनीताल हाई कोर्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले के एक मामले में प्रेमीयुगल को शादी के समय सुरक्षा देने का आदेश दिया है। वह लड़की जिसे उसके परिवार वालों ने घर पर नजरबंद कर रखा था, उसे कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को यह निर्देश दिया है कि विवाह के समय कोई बाधा न हो और शादी शांतिपूर्वक हो सके।
घटना का क्रम
लड़की को परिवार ने नजरबंद कर रखा था। कोर्ट ने पूछा कि क्या वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है लड़की ने yes कहा और कहा कि “वह (प्रेमी) उसे वहाँ से विवाह कर ले जाए।” लड़की ने बताया कि वह और उसका प्रेमी लगभग 8–10 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। शुरू में उनका परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन बाद में सहमति दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि शादी से एक दिन पहले, यमुनानगर (हरियाणा) स्थित थाना में युवक और उसके परिवार की उपस्थिति होगी। उसके बाद एसएचओ (थाना प्रभारी) उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा देंगे। और शादी शांतिपूर्ण ढंग से होगी।
कोर्ट का निर्णय एवं निर्देश
कोर्ट ने निर्देश दिया कि शादी के दौरान कोई व्यवधान न हो, इसका ध्यान पुलिस रखे। शादी से पहले युवक और परिवार को थाना हाज़िर होना होगा। कोर्ट ने इस मामले को एक विशेष (खंडपीठ) द्वारा देखा था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र की अध्यक्षता थी।