BSF ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण की घोषणा की। नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हुए हैं। फिजिकल टेस्ट और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन BSF वेबसाइट पर करें।
Recruitment: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल भर्ती में बड़ा कदम उठाया है। अब BSF में भर्ती के दौरान 50 प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएगी। यह फैसला गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा BSF अधिनियम, 1968 की धारा 141 का उपयोग करते हुए लिया गया है। नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं और इसे BSF, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा गया है।
क्यों बढ़ाया गया कोटा
पूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सेना से सेवानिवृत्त जवानों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। इससे उन्हें सुरक्षा बल में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लेने का मौका मिलेगा। पहले यह कोटा केवल 10 प्रतिशत था, जिसे अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
नई भर्ती प्रक्रिया
नए नियमों के अनुसार BSF में पचास प्रतिशत वैकेंसी हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए आरक्षित होगी।
भर्ती दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत वैकेंसी भरी जाएगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) बाकी 49 प्रतिशत वैकेंसी भरने के लिए भर्ती करेगा। इसमें दस प्रतिशत वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए होगी। पहले चरण में यदि कोई वैकेंसी खाली रहती है, तो उसे दूसरे चरण में भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की संख्या हर साल DG BSF द्वारा काम की जरूरत के अनुसार तय की जाएगी।
फिजिकल टेस्ट में छूट
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में कई छूट भी दी गई हैं। उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट मिलेगी। क्योंकि अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर प्रशिक्षण और भौतिक चुनौतियों से गुजर चुके होते हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
कौन हैं लाभार्थी
यह सुविधा उन सभी पूर्व अग्निवीरों के लिए है जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी है और अब सीमा सुरक्षा बल में नौकरी करना चाहते हैं। यह कदम उन्हें पुनः सरकारी सुरक्षा बल में रोजगार का अवसर देता है और उनकी विशेषज्ञता का लाभ BSF को मिलेगा।
सरकारी प्रक्रिया और नियम
केंद्र सरकार ने BSF अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के क्लॉज (b) और (c) की शक्तियों का उपयोग करते हुए BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 18 दिसंबर से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, भर्ती में आरक्षण और छूट का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है ताकि पूर्व अग्निवीरों का लाभ सीधे उन्हें मिल सके।
महिला उम्मीदवारों के लिए अवसर
महिला उम्मीदवारों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रखा गया है। प्रत्येक भर्ती वर्ष में महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की संख्या DG BSF द्वारा तय की जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को समान अवसर मिलें और वे BSF की भर्ती में शामिल हो सकें।
कैसे करें आवेदन
पूर्व अग्निवीर और अन्य पात्र उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज और योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। भर्ती में चयन प्रक्रिया में दो चरण होंगे, जिसमें पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।










