Supreme Court Hearing: राहुल गांधी से जुड़े SIR मामले से दिल्ली प्रदर्शन तक, सुप्रीम कोर्ट ने तय की सुनवाई की तारीखें

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े SIR मामले से लेकर दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं तक, कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। जानें किन मामलों की सुनवाई

दिल्ली में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, पत्रकारों के अधिकार और चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अहम निर्देश दिए।

Supreme Court Hearing Schedule: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई, पत्रकारों के अधिकारों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामलों में सुनवाई की तारीखें तय कर दी हैं। 15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। 

अदालत ने मामलों को अलग-अलग समूहों में व्यवस्थित करने, डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और कुछ मामलों में अंतरिम राहत देने से जुड़े निर्देश भी जारी किए। अब इन मामलों की सुनवाई अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तारीखों पर होगी।

दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर 3 नवंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के स्थान से जुड़े कई मामलों की अगली सुनवाई 3 नवंबर तय की है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित मामलों में जवाब मांगा है। इन याचिकाओं में प्रदर्शन के अधिकार, पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक प्रतिबंधों जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। मामलों की सुनवाई व्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिए याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की ओर से पेश वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

नोडल वकीलों को 28 अक्टूबर तक समान मुद्दों वाली याचिकाओं को अलग-अलग समूहों में व्यवस्थित करना होगा, ताकि प्रत्येक समूह के लिए संबंधित जवाब दाखिल किए जा सकें।

CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश

प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि निजी पक्षों के पास यदि मामले से संबंधित कोई सबूत है, तो उसे भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी संबंधित आदेश अदालत के सामने रखने को कहा गया है। 

इनमें 23 अगस्त 2026 का आदेश और अन्य प्रासंगिक आदेश शामिल हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है।

राहुल गांधी से जुड़े SIR मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई

Supreme Court Hearing: राहुल गांधी से जुड़े SIR मामले से दिल्ली प्रदर्शन तक, सुप्रीम कोर्ट ने तय की सुनवाई की तारीखें

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े मामलों की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन याचिकाओं को पहले से लंबित एक मामले के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया गया है। इसी समूह में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत से जुड़ी याचिका का भी उल्लेख किया गया है। 

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने उनके आचरण और मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायपालिका के संबंध में की गई टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका को फिलहाल स्वीकार करने से जुड़ी प्रक्रिया में इस स्पष्टीकरण की शर्त भी रखी गई है।

महिला पत्रकार के मामले में 5 नवंबर को सुनवाई

एक महिला पत्रकार से कथित छेड़छाड़ की शिकायत से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी किया है। अदालत ने फिलहाल संबंधित महिला पत्रकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में लगाए गए आरोपों और संबंधित पक्षों के जवाब पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाएगा।

BNSS की धाराओं से जुड़े मामलों की सुनवाई 19 नवंबर को

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित की है। इसी तारीख को धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञाओं को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। इन मामलों में अदालत को संबंधित कानूनी प्रावधानों, उनके इस्तेमाल और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करना है। अंतिम निर्णय सुनवाई और उपलब्ध कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की अहम तारीखें

  • 27 अक्टूबर: राहुल गांधी से संबंधित SIR याचिकाओं सहित संबंधित मामले।
  • 3 नवंबर: दिल्ली में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और जंतर-मंतर से जुड़े मामले।
  • 5 नवंबर: महिला पत्रकार की शिकायत से संबंधित मामला।
  • 19 नवंबर: BNSS की धारा 172 की संवैधानिक वैधता और धारा 163 के तहत जारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं।

सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों के बाद संबंधित पक्षों को निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाब और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अलग-अलग तारीखों पर होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि अदालत इन मामलों में आगे क्या कदम उठाती है।

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