वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की। टैक्स स्लैब में बदलाव से भ्रम बढ़ा।
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार आठवां बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, जिससे लोगों की बचत बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिले। इस बजट में सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम को लेकर किया गया है, जिसमें नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है। इससे लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि नया टैक्स रिजीम उनके लिए फायदेमंद होगा या पुराना? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं।
नए टैक्स स्लैब क्या हैं?
बजट 2025 में नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है। अब सैलरी पाने वाले व्यक्ति को 4 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य स्लैब इस प्रकार हैं:
आय सीमा (रुपये में) टैक्स दर (%)
0 - 4 लाख कोई टैक्स नहीं
4 - 8 लाख 5%
8 - 12 लाख 10%
12 - 16 लाख 15%
16 - 20 लाख 20%
20 - 24 लाख 25%
24 लाख से अधिक 30%
क्या पहले से कुछ बदला है?
पुराने टैक्स स्लैब में बदलाव
पहले 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, जिसे अब बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
5% टैक्स स्लैब पहले 3 से 7 लाख रुपये था, जिसे अब 4 से 8 लाख रुपये किया गया है।
10% टैक्स स्लैब 7 से 10 लाख रुपये की आय पर लागू था, जिसे अब 8 से 12 लाख रुपये कर दिया गया है।
30% टैक्स स्लैब पहले 15 लाख से अधिक की आय पर था, लेकिन अब इसे टुकड़ों में बांट दिया गया है।
16 लाख रुपये की आय पर कितना टैक्स लगेगा?
अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 16 लाख रुपये है, तो इस पर टैक्स गणना इस प्रकार होगी:
✅ पहले 4 लाख रुपये → कोई टैक्स नहीं
✅ 4 लाख से 8 लाख रुपये → 5% टैक्स = 20,000 रुपये
✅ 8 लाख से 12 लाख रुपये → 10% टैक्स = 40,000 रुपये
✅ 12 लाख से 16 लाख रुपये → 15% टैक्स = 60,000 रुपये
👉 कुल टैक्स = 1,20,000 रुपये
👉 यह पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में 50,000 रुपये कम है।
50 लाख रुपये सालाना इनकम पर क्या होगा?
अगर किसी की आय 50 लाख रुपये है, तो संशोधित टैक्स स्लैब के अनुसार उसे 10,80,000 रुपये टैक्स देना होगा। यह मौजूदा टैक्स के मुकाबले 1,10,000 रुपये कम है। इससे साफ है कि उच्च आय वर्ग के लिए भी नए टैक्स रिजीम में मामूली राहत दी गई है।
पुराने टैक्स रिजीम में क्या बदलाव हुआ?
बजट 2025 में पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार टैक्स सिस्टम को सरल बनाना चाहती है, जिससे ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम से जुड़ सकें। पुराने टैक्स रिजीम में कई डिडक्शन और छूट मिलती हैं, लेकिन नई व्यवस्था ज्यादा आसान है।
नया टैक्स रिजीम बेहतर या पुराना?
कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए सही है? यह आपकी वित्तीय स्थिति और निवेश से मिलने वाले टैक्स डिडक्शन पर निर्भर करता है।
🔹 उदाहरण:
अगर आपकी आय 16 लाख रुपये है और आप 4 लाख रुपये का डिडक्शन दिखाते हैं, तो टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये होगी।
पुराने टैक्स रिजीम में आपको 1,77,500 रुपये टैक्स देना होगा।
नए टैक्स रिजीम में आपको 1,20,000 रुपये टैक्स देना होगा।
👉 यानि नया टैक्स रिजीम 57,000 रुपये अधिक बचत कराएगा।