Bihar Teachers Transfer News: शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा अपडेट, अलग-अलग कैटेगरी में बंटेंगे स्कूल, पढ़िए पूरी डिटेल

Bihar Teachers Transfer News: शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा अपडेट, अलग-अलग कैटेगरी में बंटेंगे स्कूल, पढ़िए पूरी डिटेल
Last Updated: 16 जुलाई 2024

बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नई नीति बनाई हैं। इसमें 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को दूर के विद्यालयों में पोस्टिंग करने का प्रविधान किया गया है। साथ ही असाध्य रोग से पीड़ित, वृद्ध और दिव्यांग शिक्षक को रहत दी गई हैं।

पटना: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई नीति बनाई है और उस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। बता दें इस नियम के तहत 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों दूर के इलाकों के विद्यालयों में भेजा जाएगा। इसमें असाध्य रोग से पीड़ित, दिव्यांग एवं दंपत्ति शिक्षकों को राहत देते हुए नजदीकी विधालय में लगाया जाएगा। इस संबंध शिक्षा विभाग द्वारा अगले सप्ताह तक सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाने की संभावना है। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रोसेस जल्द शुरू कर दी जाएगी।

अलग-अलग श्रेणी में बांटे गए स्कूल

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने पतकारो को जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन को लेकर विद्यालयों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पांच भागो में बांटा गया हैं।

* पहाड़ी इलाकों में स्थित विद्यालय, नदियों के पार वाले खुले विद्यालय, अद्धसरकारी इलाकों में स्थित विद्यालय, शहरी इलाकों के बीच निर्मित विद्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय। इन पांच श्रेणी के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती बीमारी, उम्र और महिला की कंडीशन के आधार पर करने की तैयारी की जा रही हैं।

* इस नियम के तहत जिन पुरुष शिक्षकों की उम्र 40 वर्ष से कम होगी, उनकी तैनाती दूर दर्ज के इलाकों के विद्यालयों में करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पदस्थापन में असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों तथा शिक्षक दंपत्ति को राहत देने का भी प्रविधान बनाया गया है। दिव्यांग और महिला शिक्षकों को भी उनकी सुविधा के आधार पर पदस्थापन में राहत देने का प्रविधान बनाया गया हैं।

इन शिक्षकों को मिलेगा नया नियम का लाभ

जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित नीति से चार कोटि के शिक्षकों को अधिक लाभ मिलेगा। इसमें पहली कोटि में पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक शामिल हैं। इनमें कुल मिलाकर 34 हजार 540 शिक्षक भी शामिल हैं। दूसरी प्रकार में नियोजित शिक्षकों को शामिल किया गया है। वहीं तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पर नियुक्त विद्यालय  कार्यरत अध्यापक हैं और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक को चौथी कोटि में रखा गया हैं।

 

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