Delhi: मानहानि केस से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

Delhi: मानहानि केस से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
Last Updated: 10 घंटा पहले

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई और झारखंड सरकार से जवाब मांगा।

Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। याचिका में गांधी ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी थी।

राहुल गांधी की ओर से दिए गए तर्क

गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि शिकायत तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई है, जो मानहानि के मामले में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर आप पीड़ित नहीं हैं, तो आप शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रॉक्सी कैसे हो सकते हैं?”

मानहानि मामला: शिकायत और उसकी प्रक्रिया

बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि 18 मार्च 2018 को गांधी ने एक भाषण में बीजेपी की आलोचना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।

मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट का फैसला

शुरुआती जांच में रांची की मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत खारिज कर दी थी, लेकिन पुनरीक्षण याचिका पर न्यायिक आयुक्त ने मामला फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट को सौंप दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 500 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया और राहुल गांधी को समन जारी किया।

हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

झारखंड हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को इस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि गांधी के बयान प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोक दी है।

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