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Jharkhand: पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रो पर नियम लागू , हर महीने की 5 तारीख को फॉर्म एफ करना होगा जमा

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झारखंड में PCPNDT एक्ट को लेकर सभी जिले के सभी अल्ट्रासाउंड जांच सेंटरों को हर महीने की 5 तारीख को फॉर्म एफ जमा करना होगा। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि, ऐसा नहीं करने वाले जांच सेंटरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

झारखंड न्यूज़: झारखंड में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिले के सभी अल्ट्रासाउंड जांच सेंटरों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसके दौरान जिले के सभी अल्ट्रासाउंड जांच सेंटरों को हर महीने की 5 तारीख को फॉर्म एफ जमा करने को कहा गया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले जांच केंद्रों को चिह्नित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिविल सर्जन को जारी किये निर्देश

subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय रांची की ओर से झारखंड के धनबाद समेत सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया गया है। वहीं, निर्देश का पालन नहीं होने पर उन अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने अभी तक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है अथवा जो केंद्र बिना लाइसेंस के चला रहे हैं।

सभी केंद्रों को फॉर्म जमा करना होगा

बता दें कि अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों को FORM-F जमा करना जरूरी है। इसमें अल्ट्रासाउंड जांच करने वाली गर्भवती महिला का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर Add करना होगा। उसके साथ ही वह किस डॉक्टर की पर्ची पर अल्ट्रासाउंड जांच करने आई है इसे भी नियमित दर्ज करना है। बताया गया कि लिंग परीक्षण रोकना सिर्फ FORM-F का काम है। इसके अलावा मरीज की तमाम जानकारी अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अपलोड करनी होगी।

रेडियोलॉजिस्ट का कार्य

मिली जानकारी के अनुसार, पीसीपीएलटी एक्ट के तहत एक रेडियोलॉजिस्ट को केवल दो अल्ट्रा जांच केंद्रों पर बैठने की अनुमति है। इससे अधिक अल्ट्रासाउंड जांच केंद्रों में रेडियोलॉजिस्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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