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कुणाल कामरा को मिली जान से मारने की धमकी, मद्रास हाईकोर्ट से मांगी ट्रांजिट अग्रिम जमानत

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स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में आने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया हैं।

महाराष्ट्र: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है। कामरा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। कामरा फिलहाल पुडुचेरी में हैं और उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती हैं।

क्या है पूरा मामला?

मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। कामरा ने एक स्टैंड-अप शो में शिंदे को 'गद्दार' कहते हुए फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक गाने की पैरोडी गाई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार स्थित हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की।

एफआईआर और कानूनी प्रक्रिया

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में मुंबई के खार पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 353(1)(बी), 353(2) (सार्वजनिक शरारत), और 356(2) (मानहानि) का हवाला दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने कामरा के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी हैं।

देसाई ने कहा, "कुणाल कामरा ने शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी प्रमुख हस्तियों का अपमान किया है। अब उनके लिए 'शिवसेना का प्रसाद' लेने का समय आ गया है। वह जहां भी छिपे होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे।" कामरा के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी कामरा के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार होने का डर हैं।

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