Mumbai News: तीन तलाक का एक और मामला दर्ज, वॉक पर अकेले जाने से पत्नी को दिया तलाक, पीटीआई ने कहा- 'अब नहीं रह सकता साथ'

Mumbai News: तीन तलाक का एक और मामला दर्ज, वॉक पर अकेले जाने से पत्नी को दिया तलाक, पीटीआई ने कहा- 'अब नहीं रह सकता साथ'
Last Updated: 13 दिसंबर 2024

ठाणे, महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पत्नी जब वॉक पर अकेली गई, तो उसके पति ने भड़क कर उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया। उसने अपनी सास को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी अब अकेले घूमने जा सकती है, इसलिए वह इस रिश्ते को खत्म कर रहा है।

Maharashtra: ठाणे, महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पत्नी जब वॉक पर अकेली गई, तो उसके पति ने भड़क कर उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया। उसने अपनी सास को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी अब अकेले घूमने जा सकती है, इसलिए वह इस रिश्ते को खत्म कर रहा है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को अकेले वॉक पर जाने के कारण तलाक दे दिया। इस घटनाक्रम में पत्नी के सिर्फ टहलने जाने पर पति भड़क उठा और उसने तलाक की घोषणा कर दी। ठाणे पुलिस ने 31 वर्षीय आरोपी के खिलाफ 'ट्रिपल तलाक' (तत्काल तलाक) देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। 

अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मुंब्रा के निवासी इस व्यक्ति ने मंगलवार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को फोन कर कहा कि वह 'तीन तलाक' के माध्यम से अपनी शादी समाप्त कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी अकेले टहलने गई थी।

विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 351(4) के तहत आपराधिक धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जांच जारी है।

ट्रिपल तलाक की अनोखी कहानी

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पति ने एक बार तलाक बोलकर तीन महीने तक अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं किया। हालांकि, इस दौरान वह पत्नी और बच्चों के साथ एक ही घर में रह रहा था। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और विवाहिता का हलाला कराया गया।

दोबारा निकाह करने के बाद, पति-पत्नी दो साल तक साथ रहे, लेकिन फिर पति ने तीन तलाक देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां किसान ने अपनी बेटी की शादी बुलंदशहर के युवक से की थी।

आरोप है कि विवाहिता को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। इस दौरान पति का प्रेम प्रसंग एक अन्य संप्रदाय की युवती से शुरू हुआ, जिससे घर में तनाव बढ़ गया।

सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करना

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। SC ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एक साथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह समाप्त करने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है।

Leave a comment