सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहकर पूजा की इजाजत देने पर रोक लगाई। अधिकारियों को दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
Sambhal: सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं को 'हरि मंदिर का कुआं' कहने और वहां पूजा करने की अनुमति देने के नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुएं का उपयोग मस्जिद के अलावा अन्य लोग भी कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मस्जिद प्रबंधन समिति ने दायर की याचिका
शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने 19 नवंबर 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीनियर डिवीजन सिविल जज ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति दी थी। प्रबंधन समिति ने तर्क दिया कि इस सर्वेक्षण से हिंसा और जान-माल की हानि हुई है। इसके चलते शीर्ष अदालत को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा।
कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर
प्रबंधन समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि यह कुआं लंबे समय से उपयोग में है। उन्होंने चिंता जताई कि इस स्थल को 'हरि मंदिर' कहकर वहां धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोर्ट ने किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
हिंदू पक्ष का तर्क
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद परिसर से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग पूजा के लिए किया जाता रहा है। इसके जवाब में हुजेफा अहमदी ने कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के भीतर और आंशिक रूप से बाहर है। अहमदी ने अपने दावे के समर्थन में गूगल मैप्स की तस्वीर भी प्रस्तुत की।
कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने और संबंधित नोटिफिकेशन को निष्प्रभावी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।