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आज से लागू हुआ GST 2.0: पनीर से लेकर कार तक क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा? जानें पूरी डिटेल

आज से लागू हुआ GST 2.0: पनीर से लेकर कार तक क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा? जानें पूरी डिटेल

भारत में आज से नया GST 2.0 लागू हो गया है। सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब सिर्फ दो दरें रखी हैं – 5% और 18%, जबकि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर 40% टैक्स रहेगा। रोजमर्रा के सामान, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हुईं, वहीं तंबाकू, शराब, पान मसाला, लग्जरी कारें और कोल्ड ड्रिंक्स महंगे हो गए। 

GST 2.0: भारत में 22 सितंबर 2025 से टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू हुआ है। नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST 2.0) अब पूरे देश में लागू हो गया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% वाले टैक्स स्लैब थे, जिन्हें घटाकर अब केवल दो दरों  5% और 18%  में बदल दिया गया है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान, बीमा और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो गई हैं। वहीं तंबाकू, शराब, पान मसाला, लग्जरी कारें, 350cc से ऊपर की बाइक और सॉफ्ट ड्रिंक्स महंगे हो गए हैं। इस बदलाव का असर बाजार और ग्राहकों की जेब दोनों पर साफ दिखेगा।

अब सिर्फ दो टैक्स दरें

पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैब थे। इससे लोगों को यह समझने में दिक्कत होती थी कि किस सामान पर कितना टैक्स लग रहा है। अब सरकार ने इसे आसान बनाते हुए सिर्फ दो दरें रखी हैं — 5% और 18%। हालांकि तंबाकू, शराब और पान मसाले जैसी चीजों पर सरकार ने 40% टैक्स बनाए रखा है। इनको सेहत के लिए हानिकारक मानते हुए ‘सिन टैक्स’ के दायरे में रखा गया है। वहीं जरूरी चीजों और सेवाओं को जीरो टैक्स में रखा गया है।

कौन से सामान हुए टैक्स फ्री

नए नियमों के तहत कई जरूरी सामान और सेवाएं अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं। इसमें पनीर और छेना, पैक्ड दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, रोटी, पराठा और कुल्चा जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। इसके अलावा जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा भी अब शून्य टैक्स स्लैब में आ गए हैं। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कुछ जीवन रक्षक दवाएं और शार्पनर, कॉपी, पेंसिल, क्रेयॉन जैसी शैक्षणिक सामग्री पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक कि कांच की चूड़ियां और निजी ट्यूशन व कोचिंग जैसी शैक्षिक सेवाएं भी जीएसटी से बाहर कर दी गई हैं।

खाने-पीने की चीजें हुईं सस्ती

दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी बड़ा फायदा हुआ है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, घी और जूस जैसी वस्तुओं को 18% या 12% से घटाकर 5% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। यानी अब ये सामान पहले से कम दाम में मिलेंगे। साथ ही सैलून, स्पा, जिम और योगा सेवाओं पर भी अब 18% की जगह केवल 5% टैक्स लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक सामान पर राहत

फ्रिज, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और बड़े टीवी जैसे घरेलू उपकरणों पर पहले 28% टैक्स लगता था। अब इन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। कीमतों में करीब 7 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जाएगी। सीमेंट को भी सस्ता किया गया है, जिससे घर बनाने का खर्च पहले से कम होगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा

ऑटो सेक्टर पर भी जीएसटी 2.0 का असर दिखेगा। छोटी कारें जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है, उन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह 350 सीसी से कम की बाइक और स्कूटर भी अब 18% स्लैब में आ गए हैं। इसका सीधा फायदा गाड़ी खरीदने वालों को मिलेगा।

बीमा सेवाओं में बदलाव

पहले बीमा पॉलिसियों पर 18% टैक्स लगता था, जिससे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस महंगे पड़ते थे। अब कई बीमा योजनाओं को जीरो टैक्स में डाल दिया गया है। इससे लोगों को सस्ते प्रीमियम पर बीमा योजनाएं उपलब्ध होंगी और अधिक परिवार बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

लग्जरी आइटम और तंबाकू महंगे

जहां आम जरूरत की चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं लग्जरी सामान पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। बड़ी एसयूवी और लग्जरी कारों पर अब 40% टैक्स लगेगा। 350 सीसी से ज्यादा की बाइकें भी महंगी हो जाएंगी। इसी तरह तंबाकू, बीड़ी और पान मसाले पर भी 40% टैक्स रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे ठंडे पेय पदार्थ भी अब ज्यादा दाम पर मिलेंगे।

ईंधन पर कोई बदलाव नहीं

पेट्रोल और डीजल को अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। इसलिए इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आज से लागू हुए जीएसटी 2.0 के तहत आम लोगों को रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी, जबकि लग्जरी और नुकसानदायक चीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे बाजार में कीमतों का असर तुरंत देखने को मिलेगा।

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