बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय में पत्नी की हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। करीब तीन साल पहले हुई इस घटना में आरोप था कि आरोपी ने अपनी पत्नी को मायके से बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अदालत अब इस मामले में 18 जून को सजा सुनाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना तीन वर्ष पहले हुई थी। आरोप है कि पति ने पत्नी को बातचीत के बहाने उसके मायके से बुलाया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई गवाह और सबूत पेश किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना है।
बिहार पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की गई थी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
मृतका के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है। उनका कहना है कि वे पिछले तीन साल से न्याय का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में ऐसा अपराध करने वालों को सख्त संदेश मिल सके।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोषी करार दिए जाने के बाद अब अदालत सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। इसके बाद 18 जून को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें आरोपी को मिलने वाली सजा तय होगी।
फिलहाल इस मामले में अदालत द्वारा दोषसिद्धि का फैसला आ चुका है और अब सभी की निगाहें 18 जून को होने वाली सजा की घोषणा पर टिकी हैं। यह मामला पिछले तीन वर्षों से जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब इसके अंतिम चरण में पहुंचने से मृतका के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।







