बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ फसल में नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। 20 फीसदी तक क्षति पर ₹7,500 और इससे अधिक नुकसान पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे।
दरभंगा: खरीफ फसल में मौसम या अन्य कारणों से नुकसान झेलने वाले किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। इच्छुक किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों से किसी तरह का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सहायता राशि फसल में हुई क्षति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ फसल को नुकसान पहुंचने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विपरीत मौसम या अन्य कारणों से फसल को हुए नुकसान के आधार पर किसानों को सहायता राशि दी जाएगी।

योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। किसान 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इससे फसल नुकसान की स्थिति में पात्र किसानों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।
नुकसान के आधार पर 10 हजार रुपये तक सहायता
योजना के तहत वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की क्षति होने पर किसानों को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाएगी। वहीं, 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि मिलेगी।
किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की फसल के लिए सहायता दी जाएगी। स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी।
धान और मक्का समेत कई फसलें योजना में शामिल
खरीफ मौसम में अगहनी धान को बिहार के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में शामिल किया गया है। वहीं 25 जिलों में भदई मकई को भी योजना में शामिल किया गया है।
इसके अलावा सोयाबीन तीन जिलों, अगहनी आलू 14 जिलों, अगहनी बैंगन 15 जिलों, अगहनी टमाटर 12 जिलों, अगहनी गोभी 14 जिलों और मखाना 10 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित है। किसानों को आवेदन से पहले अपनी फसल और जिले की पात्रता की जानकारी जांचनी होगी।
रैयत और गैर-रैयत किसान भी कर सकेंगे आवेदन
कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आंशिक रूप से रैयत और गैर-रैयत श्रेणी के पात्र किसान भी आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।
फसलवार अधिसूचित जिलों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदन करने वाले किसानों को अपनी फसल और संबंधित जिले की पात्रता की जानकारी पहले सुनिश्चित करनी होगी।
आवेदन में स्व-घोषणा पत्र करना होगा अपलोड
ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसानों को फसल और बोआई के रकबे से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्र किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करना होगा। योजना का उद्देश्य फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहारा देना और उनकी आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।











