अमेरिका ने Birth Tourism पर सख्त रुख अपनाया है। केवल अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए यात्रा करने वालों का टूरिस्ट वीजा रद्द होगा। ट्रंप का आदेश सुप्रीम कोर्ट में है और कानून में बदलाव से पहले से जन्मे बच्चों की नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है।
US Visa: अमेरिका ने भारतीय यात्रियों को चेतावनी दी है। यदि कोई व्यक्ति केवल इस उद्देश्य से अमेरिका जा रहा है कि उसका बच्चा वहां जन्म ले और उसे अमेरिकी नागरिकता मिले, तो उसे टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगा। यह नियम पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसे और कड़ाई से लागू किया जा रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जन्म पर्यटन (Birth Tourism) को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जन्म पर्यटन पर अमेरिका का सख्त रुख
अमेरिका के भारत स्थित दूतावास ने कहा कि यदि वीजा अधिकारी को यह संदेह हो कि किसी यात्री का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में बच्चे का जन्म कराना है, तो उसका वीजा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान किसी भी तरह का संदेह होने पर वीजा अस्वीकृत किया जा सकता है। दूतावास ने यह भी कहा कि टूरिस्ट वीजा केवल यात्रा, अवकाश या परिवार से मिलने के लिए है, नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं।
राष्ट्रपति के आदेश और कानून में बदलाव
20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि केवल अमेरिका में जन्म लेने के कारण किसी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, खासकर तब जब माता-पिता अस्थायी या गैरकानूनी रूप से अमेरिका में हैं। यह आदेश अब सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत इसकी संवैधानिकता की समीक्षा कर रही है। यदि अदालत आदेश को सही ठहराती है, तो यह 125 साल पुराने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव होगा।
![]()
जन्मसिद्ध नागरिकता पर चर्चा
अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता लंबे समय से विवाद का विषय रही है। सरकार का कहना है कि हर वर्ष लाखों लोग केवल नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, कर व्यवस्था और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कानून मूल रूप से गृहयुद्ध के समय अफ्रीकी-अमेरिकी दासों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है।
पहले से जन्मे बच्चों की नागरिकता पर असर
सवाल उठता है कि यदि कानून बदलता है, तो पहले से जन्मे बच्चों की नागरिकता प्रभावित होगी या नहीं। इस पर अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस मामले पर वे अभी विचार कर रहे हैं। इससे लाखों परिवारों में अनिश्चितता बढ़ गई है।
Indian Travelers के लिए क्या बदलेगा
अमेरिकी दूतावास ने भारतीय यात्रियों को बताया है कि:
- Travel Purpose बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए।
- Pregnancy-related travel की स्थिति में सही मेडिकल कारण बताने होंगे।
- Birth Tourism जैसे उद्देश्य छुपाने की कोशिश न करें।
- Visa interview में पूरी ईमानदार जानकारी दें।
यदि Visa Officer को slightest doubt भी होता है कि यात्रा का उद्देश्य बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाना है, तो Tourist Visa अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह नियम सिर्फ भारतीयों पर नहीं, बल्कि दुनिया के सभी देशों के यात्रियों पर लागू होता है।








