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Chandigarh: अब पारदर्शी वोटिंग! चंडीगढ़ मेयर चुनाव में नया फॉर्मेट

अगले साल के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतदान प्रक्रिया बदलेगी। अब पार्षद सीक्रेट बैलेट की जगह उम्मीदवार के पक्ष में हाथ उठाकर वोट करेंगे। ड्राफ्ट तैयार है और जल्द प्रशासक को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

Chandigarh Mayor Chunav: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक जहां पार्षद गुप्त मतदान (सीक्रेट बैलेट) के माध्यम से अपने मत का उपयोग करते थे, वहीं नए ड्राफ्ट के तहत पार्षद उम्मीदवार के पक्ष में सार्वजनिक रूप से हाथ उठाकर मतदान करेंगे। इस बदलाव का मकसद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और हर साल होने वाले क्रॉस वोटिंग विवादों पर रोक लगाना है।

ड्राफ्ट तैयार, प्रशासक को भेजा जाएगा प्रस्ताव

डीसी ऑफिस की ओर से यह नया ड्राफ्ट प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के निर्देश पर तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट मंजूरी के लिए जल्द ही प्रशासक को भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, पार्षदों को अब वोट डालते समय उम्मीदवार के पक्ष में हाथ उठाना अनिवार्य होगा, जिससे उनके मत सार्वजनिक रूप से दिख सकें।

1997 से हो रही थी सीक्रेट बैलेट से वोटिंग

अब तक मेयर चुनाव में गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाई जाती रही है, जिसका फायदा अक्सर क्रॉस वोटिंग के रूप में देखा गया। उदाहरण के तौर पर, इस साल हुए चुनाव में तीन वोट क्रॉस हो गए थे, जिसके चलते भाजपा की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को जीत मिली। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज तक क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है।

हाथ खड़ा करने से बढ़ेगी पार्षदों की जवाबदेही

सदन में पहले से ही प्रस्तावों के पारित होने की प्रक्रिया हाथ खड़े करके बहुमत के आधार पर होती रही है। यही प्रणाली अब चुनाव में भी लागू की जाएगी। इससे पार्षदों की राजनीतिक दलों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी और प्रलोभन के जरिए वोट बदलवाने की घटनाएं रोकी जा सकेंगी। इस प्रणाली से जोड़-तोड़ की राजनीति और खरीद-फरोख्त पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।

कार्यकाल बढ़ाने की भी तैयारी

प्रशासन सिर्फ मतदान प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि मेयर का कार्यकाल भी एक साल से बढ़ाकर ढाई साल करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसके लिए लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो सकती है। चंडीगढ़ में वर्तमान में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है।

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