छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से गंभीर हादसा, हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई का दिया आदेश

छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से गंभीर हादसा, हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई का दिया आदेश
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चाइनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में राहुल बट्टी गंभीर घायल हुआ, पहले बच्चे और अन्य लोग भी घायल हो चुके। हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने और प्रतिबंधित मांझे पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

Madhya Pradesh: छिंदवाड़ा जिले के गुरैया बायपास पर सोमवार शाम को चाइनीज मांझे से एक गंभीर हादसा हुआ। 24 वर्षीय राहुल बट्टी अपने पिता को लेने जा रहे थे, तभी सड़क पर फैले चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। मांझा उसकी गर्दन पर लिपट गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और संतुलन बिगड़ने से वह बाइक से गिर पड़ा। गिरने के कारण कंधे की हड्डी और एक पसली भी टूट गई।

राहुल को तुरंत एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गर्दन में गहरी चोट के चलते देर रात 14 टांके लगाए। डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि चोट गंभीर है और इलाज लंबा चल सकता है।

पहले भी हुए हादसे

इससे पहले छिंदवाड़ा जिले में चाइनीज मांझे से कई लोग और बच्चे घायल हो चुके हैं। चंदन गांव में एक व्यक्ति का गला मांझे में फंसने से कट गया था, जिसे ठीक करने के लिए उसे 43 टांके लगे। वहीं 9 साल के बच्चे का कान खेलते समय मांझे में फंसने से कट गया, जिसे जोड़ने के लिए 5 टांके लगाए गए।

इन घटनाओं से जिले में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शहरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट का कड़ा रुख

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं हो रही हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगर किसी की मौत चाइनीज मांझे से होती है, तो गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया। जाएगा साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी।

यदि नाबालिग इसे उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने इंदौर में बीते कुछ महीनों में तीन मौतों और कई घायल होने की घटनाओं का हवाला दिया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पतंगबाजी बढ़ने की संभावना है, इसलिए हाईकोर्ट ने सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

सरकार की कार्रवाई 

मध्यप्रदेश शासन ने बताया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासन ने बिक्री रोकने और हादसों को रोकने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग शुरू किया है।

हाईकोर्ट पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर सहित आसपास के जिलों में स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है। प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खतरों के बारे में जनता को जागरूक करने, पुलिस और नगर निगम के माध्यम से निगरानी बढ़ाने और प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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