22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई GST दरों के तहत टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को 500 से 2,000 रुपये तक की बचत होगी। साथ ही, रोजमर्रा की 99% वस्तुओं पर GST 12% से घटाकर 5% हो जाएगा।
GST on Electronics: केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से GST में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर GST 28% से घटाकर 18% हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को 500-2,000 रुपये तक की बचत का लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोजमर्रा की 99% वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। इस कदम का मकसद त्योहारों से पहले घरों पर वित्तीय राहत देना और खरीदारी को सस्ता बनाना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर सीधे 10 प्रतिशत की बचत
सरकार ने टीवी, एसी, फ्रिज और अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर GST की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को लगभग 10 प्रतिशत तक की बचत होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह बचत उत्पादों की कीमत और मॉडल के हिसाब से 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकती है।
यह बदलाव खास तौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगा, जो त्योहारों में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, इससे रिटेल और ई-कॉमर्स मार्केट में बिक्री को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
घर में इस्तेमाल होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा लाभ
नई GST दरों के लागू होने के बाद लगभग सभी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर लाभ मिलेगा। जिन उत्पादों पर 28 प्रतिशत GST था, अब उन पर केवल 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इन उत्पादों में टीवी, एसी, कूलर, पंखे, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन कूकर, हीटर, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर, ट्रिमर और इलेक्ट्रिक आइरन शामिल हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में मांग बढ़ेगी। दुकानदार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों ही इस अवसर का फायदा उठाने के लिए विशेष ऑफर और डिस्काउंट देने की तैयारी कर रहे हैं।
रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी राहत
इसके अलावा, रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल होने वाली 99 प्रतिशत वस्तुओं पर भी नई GST दर लागू होगी। साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी चीजों पर पहले 12 प्रतिशत GST था, जिसे अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस बदलाव से छोटे और मंझोले वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर टैक्स कम होने से घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
GST स्लैब में बड़ा बदलाव
पहले GST सिस्टम में कुल चार स्लैब थे- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। अब 22 सितंबर से केवल दो स्लैब रहेंगे- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अलावा, लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब लागू किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस सुधार से GST सिस्टम सरल होगा और टैक्स स्लैब कम होने से प्रशासनिक जटिलताएं भी घटेंगी।