हरियाणा सरकार ने 2026-27 के लिए गन्ना किसानों को आधुनिक खेती और कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। किसान 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि शरदकालीन बिजाई के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से होंगे।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए अनुदान देने की योजना शुरू की है। ‘गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना’ के तहत प्रदर्शन प्लॉट लगाने और विभिन्न कृषि यंत्र खरीदने पर Subsidy दी जाएगी। योजना में शामिल किसान कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गन्ना किसानों को आधुनिक खेती के लिए मिलेगा अनुदान
हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने के लिए अनुदान देने की पहल की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ‘गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना’ के तहत प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को प्रदर्शन प्लॉट लगाने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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योजना में यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसो, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जींद, पलवल, भूना, गोहाना और महम क्षेत्र के किसान शामिल हैं।
इन आधुनिक तकनीकों पर मिलेगा अनुदान
अधिसूचित और अनुशंसित गन्ने की किस्मों की आधुनिक तकनीक से बिजाई करने वाले किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इसमें चार फीट चौड़ी कतार में बिजाई, सिंगल-बड और बड-चिप विधि जैसी तकनीकें शामिल हैं।
इसके अलावा फाउंडेशन सीड नर्सरी, बीज उपचार और चार फीट की दूरी पर पेड़ी प्रबंधन जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों को भी योजना में शामिल किया गया है। इन तकनीकों का उद्देश्य गन्ने की खेती में आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देना है।
30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
अप्रैल के बाद वसंत या ग्रीष्म ऋतु में गन्ने की बिजाई करने वाले किसान 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अक्टूबर-नवंबर में शरदकालीन गन्ने की बिजाई करने वाले किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी।
किसान कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय योजना से संबंधित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर जांचना जरूरी होगा।
कृषि यंत्रों पर भी मिलेगी Subsidy
सरकार गन्ना खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर भी अनुदान देगी। इसके तहत गन्ना सैट ट्रीटमेंट डिवाइस, पावर वीडर, रटून मैनेजर और रोटावेटर जैसे उपकरण शामिल हैं।
इसके अलावा ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, सब-सोइलर, गन्ना कटर, स्ट्रिपर, प्लांटर और मिनी ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी का प्रावधान है। इन कृषि यंत्रों के लिए पात्र किसान 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।










