हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है। यह योजना 25 सितंबर से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना की मंजूरी और एलान किया गया।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद यह योजना 25 सितंबर 2025 से लागू होगी। योजना का शुभारंभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और पात्रता मानदंड
सीएम नायब सैनी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, शामिल होंगी। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। भविष्य में अन्य आय समूहों को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा।
अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना अनिवार्य है। एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में तीन महिलाएं हैं, तो तीनों को लाभ मिलेगा। पहले से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, जैसे कि स्टेज 3 और 4 कैंसर मरीज, दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और स्किन सेल रोगियों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा, योजना में यह प्रावधान है कि यदि कोई अविवाहित महिला 45 वर्ष की हो जाती है, तो वह विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए स्वचालित रूप से पात्र हो जाएगी। इसी प्रकार, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्रता स्वतः लागू होगी।
लाभार्थियों की संख्या
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए गजट नोटिफिकेशन अगले 6-7 दिनों में जारी किया जाएगा। साथ ही, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकती हैं। सरकार सभी संभावित पात्र महिलाओं को एसएमएस के जरिए आवेदन के लिए सूचित करेगी।
इसके अलावा, सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। ग्राम और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई आपत्ति दर्ज करने का अधिकार भी प्राप्त होगा।