केरल हाईकोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर 15 दिन के लिए लगाई रोक, जानें पूरा मामला

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर 15 दिन के लिए लगाई रोक, जानें पूरा मामला

विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड' के मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह कम से कम 15 दिनों तक दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी।

एंटरटेनमेंट न्यूज़: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘The Kerala Story 2 – Go Beyond’ की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए रोक का आदेश दिया। जस्टिस Bechu Kurian Thomas ने यह आदेश उन दो याचिकाओं पर दिया, जो फिल्म की रिलीज़ को चुनौती दे रही थीं। 

कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय सोच-समझकर काम नहीं लिया। यह फिल्म मूल रूप से 27 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के कारण अब इसकी रिलीज़ स्थगित हो गई है।

कोर्ट का आदेश 

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय उचित गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि "फिल्म से सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत होता है कि CBFC ने फिल्म के कंटेंट और संदेश पर पूरी तरह विचार नहीं किया और इसलिए इसे रिलीज करने से रोक लगाई गई है।

याचिकाओं में क्या कहा गया

फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दावा किया गया कि फिल्म में केरल को गलत और भ्रामक तरीके से पेश किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फिल्म के टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल में केरल के प्रति नकारात्मक संदेश दिए गए हैं, जिससे भाईचारा बिगड़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। एक याचिका में तो यह भी मांग की गई कि फिल्म के टाइटल से 'केरल' शब्द को हटाया जाए, क्योंकि यह राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

ट्रेलर रिलीज के बाद विवाद

फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर काफी विरोध देखने को मिला। कुछ सीन पर विशेष रूप से विवाद हुआ, जिसमें एक महिला को जबरदस्ती प्रतिबंधित मांस खिलाए जाने का दृश्य दिखाया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अनैतिक और आपत्तिजनक बताया। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म देखने की इच्छा जताई थी। इसके बाद मेकर्स ने अदालत को बताया कि फिल्म को CBFC से अनुमोदन मिला है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस अनुमोदन पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि फिल्म में कथित गलत सामग्री के बावजूद सर्टिफिकेट दिया गया।

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