महराजगंज में भारत–नेपाल सीमा से अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में एक चीनी नागरिक को स्थानीय अदालत ने एक वर्ष की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी बिना वैध वीजा और दस्तावेजों के नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था।
सीमा पर तैनात सुरक्षा दल ने उसे सोनौली बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा, जहाँ उससे पूछताछ की गई लेकिन वह अपनी मौजूदगी के लिए कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई में सभी आरोप साबित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एक साल की साधारण कैद और पाँच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की कैद भुगतनी होगी।
सीमा पर हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का परिणाम माना जा रहा है, जो लगातार अवैध प्रवेश और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।










