मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मार्च 2025 में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जिला अदालत ने 14 अक्टूबर को मृत्युदंड सुनाया था। अब दोनों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इस बीच, अमित हत्याकांड में मृत्युदंड पाए रविता और अमरदीप की ओर से भी अपील की तैयारी की जानकारी सामने आई है।
उत्तर प्रदेश: चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने अपील दाखिल की है। अब मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी। निचली अदालत के मृत्युदंड संबंधी आदेश को पुष्टि के लिए भी हाईकोर्ट भेजा गया है। ऐसे मामलों में मृत्युदंड लागू होने से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है।
सौरभ राजपूत हत्याकांड में हाईकोर्ट पहुंचा मामला
मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों को मृत्युदंड सुनाया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला के माध्यम से दाखिल अपील में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी गई है।
अधिवक्ता के अनुसार, मुस्कान और साहिल ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अपील पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने 14 अक्टूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में 165 पन्नों का आदेश तैयार किया गया था, जिसे मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजे जाने की जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट की पुष्टि और अपील पर सुनवाई के बाद ही आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।
मार्च 2025 में हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या
यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 3 मार्च 2025 को हुई सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से ढक दिया गया था। मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था। जांच और न्यायिक कार्यवाही के बाद जिला अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया।
घटना की प्रकृति और शव को छिपाने के तरीके के कारण यह मामला व्यापक चर्चा में रहा। अब दोनों दोषियों की अपील के बाद मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी, जहां निचली अदालत के फैसले और संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
अमित हत्याकांड के दोषियों की अपील की तैयारी
मेरठ में एक अन्य हत्या के मामले में भी मृत्युदंड पाए दो दोषियों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की तैयारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को अपर जिला जज जयवीर नागर की अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था।
बताई गई जानकारी के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की गला दबाकर हत्या की गई थी। आरोप था कि घटना को हादसा दिखाने के उद्देश्य से शव पर सांप छोड़ दिया गया था। अब इस मामले में भी दोषियों की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
हालांकि, दोनों मामलों की न्यायिक कार्यवाही अलग-अलग है और प्रत्येक में अपील तथा मृत्युदंड की पुष्टि की प्रक्रिया अपने तथ्यों और कानूनी आधारों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
मुस्कान की बेटी के भविष्य को लेकर उठी चिंता
इस बीच, कवयित्री अनामिका जैन अंबर और उनके पति, कवि सौरभ जैन, ने गुरुवार को जेल में मुस्कान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनामिका जैन अंबर ने कहा कि अपराध गंभीर है, लेकिन मुस्कान की छोटी बेटी के भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने बच्ची की उम्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसका इस घटना में कोई दोष नहीं है। उनके अनुसार, बच्ची के बालिग होने तक मुस्कान को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए और सजा को उम्रकैद में बदलने पर भी विचार किया जा सकता है।
अनामिका जैन अंबर ने बच्ची के पालन-पोषण और भविष्य को लेकर चिंता जताई। उनका बयान मामले के मानवीय पक्ष को सामने लाता है, खासकर उस बच्ची के संदर्भ में, जिसकी देखभाल और भविष्य पर परिवार की परिस्थितियों का असर पड़ सकता है।
अब हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी नजरें
सौरभ राजपूत हत्याकांड में अपील दाखिल होने के बाद अब हाईकोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। मृत्युदंड के मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि की प्रक्रिया कानूनी रूप से आवश्यक है। इसलिए निचली अदालत के फैसले के बाद अंतिम स्थिति तय होने में न्यायिक समीक्षा की भूमिका अहम रहेगी।
फिलहाल, अपील की सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई है। मामले में आगे की प्रगति हाईकोर्ट की कार्यवाही और संबंधित आदेशों पर निर्भर करेगी।








