पंजाब के तरनतारन में अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उसमां कांड में दोषी मानते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई। पीड़िता और परिवार ने फैसला स्वागत किया।
तरनतारन। पंजाब की अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने उसमां कांड मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने लालपुरा के साथ अन्य आरोपितों को भी दोषी माना है। इस फैसले के बाद विधायक की विधायकी और राजनीतिक स्थिति पर प्रश्न उठने लगे हैं।
उसमां कांड: क्या हुआ था?
तीन मार्च 2013 को तरनतारन जिले के उसमां गांव निवासी हरबिंदर कौर अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में शामिल होने पहुँची थीं। समारोह में उपस्थित कुछ टैक्सी चालकों ने हरबिंदर कौर के साथ छेड़छाड़ की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो टैक्सी चालकों ने उनके परिवार के साथ मारपीट भी की। घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश भी जारी किया था।
अदालत में लंबी सुनवाई
एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई 12 साल तक चली। अदालत ने मामले की पूरी जांच और सबूतों की पड़ताल के बाद मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी करार दिया। 10 सितंबर को अदालत ने लालपुरा समेत अन्य आरोपितों को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश भी दिए थे। आज अंतिम फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई।
परिवार की प्रतिक्रिया
पीड़िता हरबिंदर कौर और उनके परिवार ने अदालत के फैसले को न्यायपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ पाने में 12 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज उन्हें संतोष है कि आरोपी को सजा मिल गई। परिवार ने अदालत का धन्यवाद किया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।