Columbus

राजस्थान: दिवाली अवकाश के दौरान स्कूल खोलने की छूट, शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश किया जारी

राजस्थान: दिवाली अवकाश के दौरान स्कूल खोलने की छूट, शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश किया जारी

राजस्थान शिक्षा विभाग ने मध्यावधि अवकाश (13-24 अक्टूबर) के दौरान निजी स्कूलों को अभिभावकों की सहमति से बच्चों को बुलाकर अध्यापन कराने की अनुमति दे दी है। सरकारी स्कूलों में अवकाश यथावत रहेगा।

जयपुर: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने मध्यावधि अवकाश (13 से 24 अक्टूबर) के दौरान सभी स्कूलों को बंद रखने के पुराने आदेश को संशोधित कर दिया है। पहले आदेश में निजी स्कूलों को अवकाश में बच्चों को बुलाकर कक्षाएँ कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी नए आदेश में अभिभावकों की अनुमति से बच्चों को बुलाकर अध्यापन कराने की छूट दी गई है।

शिक्षा विभाग का संशोधित आदेश

पहले शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया था कि सरकारी और निजी स्कूल 13 से 24 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे। निजी स्कूलों में क्लास लगाना नियमों के खिलाफ माना जाता और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का चेतावनी दी गई थी।

हालांकि, अब शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने आदेश में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया कि निजी स्कूल अभिभावकों की अनुमति से छात्रों को बुलाकर अध्यापन कार्य कर सकते हैं। इस दौरान परीक्षा की तैयारी और रिविजन कराने की सुविधा दी गई है। विभाग ने कहा कि संशोधन सिर्फ निजी स्कूलों पर लागू होगा और सरकारी स्कूलों में अवकाश जारी रहेगा।

परीक्षा तैयारी के लिए आदेश संशोधित

संशोधित आदेश में शिक्षा विभाग ने बताया कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की पढ़ाई और तैयारी का महत्व है। मध्यावधि अवकाश मौसम के लिहाज से ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन छुट्टियों जैसा प्रतिकूल नहीं होता। इसलिए यदि कोई निजी स्कूल अभिभावकों की सहमति से बच्चों को बुलाकर अध्यापन कराता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम छात्रों के अकादमिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि दीवाली और मध्यावधि अवकाश के दौरान भी उनकी तैयारी बाधित न हो।

स्कूल अवकाश का कैलेंडर और संशोधित आदेश

मध्यावधि अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। इससे पहले 12 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी थी और अगले दिन से दीवाली अवकाश शुरू हो गया। स्कूल 25 अक्टूबर से फिर से सामान्य रूप से खुलेंगे।

स्कूलों में मध्यावधि, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का कैलेंडर पहले से तैयार रहता है। शिक्षा विभाग समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित आदेश जारी करता है। इस बार संशोधन का मकसद छात्रों के अध्ययन और परीक्षा तैयारी को निरंतर बनाए रखना बताया गया है।

अभिभावकों और स्कूलों के लिए आदेश

संशोधित आदेश निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है। अब अभिभावकों की सहमति से बच्चे स्कूल आकर रिविजन और तैयारी कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल निजी स्कूलों के लिए है और इसका उद्देश्य अकादमिक गतिविधियों को सुचारु बनाना है।

अधिकारियों ने कहा कि छुट्टियों में छात्र सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि संस्कार, स्वच्छता और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हों। यह संतुलन बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है।

Leave a comment