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रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं! गुरुग्राम जमीन घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट

रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं! गुरुग्राम जमीन घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट

बिजनेसमैन और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

Gurgaon Land Scam: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और देश के चर्चित बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम के चर्चित जमीन घोटाले (Gurugram Land Scam) में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।आरोपों के मुताबिक, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने साल 2008 में 7.5 करोड़ रुपये में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी थी। 

यह जमीन हरियाणा के गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में खरीदी गई थी। ईडी का दावा है कि इस जमीन की खरीद-फरोख्त और उससे जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताएं और वित्तीय हेराफेरी की गई है।

क्या है पूरा मामला?

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Sky Light Hospitality Pvt. Ltd.) ने वर्ष 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर-83) में 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। लेकिन आरोप है कि इस जमीन को बिना किसी प्रोजेक्ट पूरा किए ही 58 करोड़ रुपये में आगे बेच दिया गया।

1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम पुलिस में एफआईआर दर्ज (FIR No. 288/2018) की गई थी, जिसमें आरोप था कि यह जमीन फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर खरीदी गई थी। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस (Commercial License) भी हासिल कर लिया था।

ईडी का आरोप और चार्जशीट में कौन-कौन?

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि इस सौदे के जरिए रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों ने अवैध मुनाफा कमाया। ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ-साथ हरियाणा के कुछ अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं से भी 18 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। चार्जशीट में जिनके नाम हैं:

  • रॉबर्ट वाड्रा
  • स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
  • ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (Omkareshwar Properties Pvt. Ltd.)
  • सत्यनंद याजी
  • केवल सिंह विर्क
  • अन्य सहयोगी कंपनियां और व्यक्तियों के नाम भी शामिल

ईडी ने संपत्ति की अस्थायी कुर्की का आदेश भी जारी किया

16 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में Provisional Attachment Order (PAO) जारी करते हुए **रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 अचल संपत्तियां कुर्क कर दी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 37.64 करोड़ रुपये बताई गई है। इन संपत्तियों में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और अचल संपत्तियां शामिल हैं।

17 जुलाई 2025 को ईडी ने नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट को ‘Prosecution Complaint’ कहा जाता है। अभी इस चार्जशीट पर कोर्ट ने क cognizance (संज्ञान) नहीं लिया है, यानी यह तय नहीं हुआ है कि कोर्ट इन आरोपों पर मुकदमा चलाएगा या नहीं।

रॉबर्ट वाड्रा पर क्या हैं आरोप?

  • फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी: गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा।
  • प्रभाव का गलत इस्तेमाल: सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर कमर्शियल लाइसेंस हासिल करना।
  • ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग: जमीन खरीद-बिक्री में बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए मुनाफा कमाना।
  • सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप: वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक संबंधों का दुरुपयोग किया।

रॉबर्ट वाड्रा पहले ही इस मामले में बार-बार कह चुके हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, कांग्रेस ने भी इस कार्रवाई को ‘BJP का राजनीतिक हथियार’ करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पिछले 10 सालों से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, केवल बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है।

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