टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी। 2021 में स्विट्जरलैंड संपत्ति पर गलत आरोप लगाए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि में 50 लाख मुआवजा और माफी का आदेश दिया।
Saket Gokhale: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। यह माफी 2021 में किए गए उनके ट्वीट्स के लिए है, जिनमें उन्होंने लक्ष्मी पुरी और उनके पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पर स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीद को लेकर गलत और बिना सबूत के आरोप लगाए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ माफी मांगने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
2021 में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर कुछ पोस्ट किए थे, जिनमें उन्होंने पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव रह चुकीं लक्ष्मी पुरी पर गंभीर आरोप लगाए। इन पोस्ट में गोखले ने दावा किया कि लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी ने स्विट्जरलैंड में एक महंगा अपार्टमेंट खरीदा, और इसकी खरीद में कथित तौर पर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से इस मामले की जांच की मांग भी की थी।
लक्ष्मी पुरी ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने साकेत गोखले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और जुलाई 2024 में गोखले को मानहानि का दोषी करार दिया।
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले के ट्वीट्स को लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना। कोर्ट ने अपने फैसले में गोखले को कई सख्त निर्देश दिए:
- लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
- सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, और इस माफीनामे को उनके X हैंडल पर 6 महीने तक पिन करके रखना होगा।
- एक राष्ट्रीय अखबार में माफी का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
- भविष्य में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर रोक।
- कोर्ट का यह फैसला साफ करता है कि बिना सबूत के किसी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना गंभीर परिणाम ला सकता है।
साकेत गोखले की माफी
कोर्ट के फैसले के बाद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैं 13 और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। इन ट्वीट्स में विदेश में उनकी संपत्ति खरीद को लेकर गलत और अपुष्ट आरोप लगाए गए थे, जिन्हें लेकर मुझे अब गहरा अफसोस है।”
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके ट्वीट्स ने लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। इस माफी को उन्होंने अपने X हैंडल पर पिन किया है, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया था। साथ ही, एक राष्ट्रीय अखबार में भी माफी प्रकाशित की जाएगी।
क्या साकेत गोखले ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी?
हां, साकेत गोखले ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने फैसले को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद गोखले ने मुआवजा देने और माफी मांगने में देरी की, जिसके कारण कोर्ट ने उनके वेतन को जब्त करने का आदेश दिया।
इस सख्त कार्रवाई के बाद गोखले ने आखिरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन किया और माफी मांगी। यह मामला यह दर्शाता है कि कोर्ट बिना सबूत के लगाए गए आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है।
लक्ष्मी पुरी कौन हैं?
लक्ष्मी पुरी एक जानी-मानी पूर्व राजनयिक हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) में सहायक महासचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं। लक्ष्मी पुरी ने अपने करियर में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं और उनकी छवि एक सम्मानित और प्रोफेशनल व्यक्ति की रही है।