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संभल में धारा 163 लागू: जामा मस्जिद विवाद और त्योहारों के बीच प्रशासन का सख्त कदम

संभल में धारा 163 लागू: जामा मस्जिद विवाद और त्योहारों के बीच प्रशासन का सख्त कदम

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर हालात संवेदनशील हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने आगामी त्योहारों और पिछले साल हुए जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए जिलेभर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह फैसला पिछले साल जामा मस्जिद को लेकर हुए विवाद और आगामी त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति की संभावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अग्रिम सतर्कता बरतते हुए यह कदम उठाया गया है।

जामा मस्जिद विवाद 

संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। 19 नवंबर 2024 को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और स्थानीय अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में दावा किया था कि मोहल्ला कोर्ट पूर्वी, थाना संभल स्थित जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था।

इस दावे के बाद 24 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान भारी विवाद हुआ और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी जैसी घटनाएं हुईं। इन घटनाओं ने पूरे संभल जिले को अति संवेदनशील घोषित कर दिया।

त्योहारों के मद्देनज़र प्रशासन की बढ़ी चिंता

 

संभल जिले में आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहार और धार्मिक आयोजन होने हैं। इनमें शामिल हैं:

  • ईद-ए-मिलाद (बरावफात)
  • विश्वकर्मा पूजा
  • महाराज अग्रसेन जयंती
  • दीपावली
  • गोवर्धन पूजा
  • भैया दूज
  • चित्रगुप्त जयंती

प्रशासन को इन अवसरों पर संभावित अशांति की आशंका है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह कहा गया है कि असामाजिक तत्व त्योहारों की भीड़ और माहौल का फायदा उठाकर शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला प्रशासन को यह अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र में संभावित अशांति या दंगे की स्थिति में निषेधाज्ञा लागू कर सके। संभल में धारा 163 लागू होने के बाद:

  • सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।
  • अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है।
  • जिले में किसी भी तरह की रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में कहा है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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