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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: हाई सिक्योरिटी ज़ोन में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: हाई सिक्योरिटी ज़ोन में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट परिसर के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इस फैसले के बाद मीडिया कर्मियों, वकीलों और अन्य कर्मचारियों को कोर्ट परिसर में नए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

हाई सिक्योरिटी ज़ोन में क्या नहीं होगा संभव?

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 10 सितंबर को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि हाई सिक्योरिटी ज़ोन में:

  • मोबाइल फोन से फ़ोटो या वीडियो बनाना पूरी तरह से मना होगा।
  • कैमरा, ट्राइपॉड और सेल्फ़ी-स्टिक जैसी वस्तुएं ले जाने पर रोक होगी।
  • मीडिया कर्मियों को केवल लो सिक्योरिटी ज़ोन के लॉन में ही इंटरव्यू और लाइव प्रसारण करने की अनुमति होगी।

उल्लंघन करने पर सख़्त कार्रवाई

  • यदि कोई वकील, पक्षकार, इंटर्न या लॉ क्लर्क नियमों का उल्लंघन करता है, तो बार एसोसिएशन या राज्य बार काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
  • मीडिया कर्मियों के लिए उल्लंघन की स्थिति में एक महीने तक हाई सिक्योरिटी ज़ोन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
  • सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री स्टाफ़ और अन्य विभागीय कर्मचारियों पर भी सख़्त नज़र रखी जाएगी, और किसी भी उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों का उद्देश्य

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नए नियम कोर्ट परिसर की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं। कोर्ट परिसर में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी पर रोक का उद्देश्य यह है कि अदालत की कार्यवाही और संवेदनशील मामलों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप न हो। सुप्रीम कोर्ट के उच्च अधिकारियों ने बताया कि मीडिया कर्मियों को अब हाई सिक्योरिटी ज़ोन में प्रवेश के दौरान पहले अनुमति लेनी होगी। केवल लो सिक्योरिटी ज़ोन में ही मीडिया को लाइव कवरेज की इजाज़त रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट सूत्रों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम धमकी से जुड़े मामलों की रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट सेकेट्ररी जनरल को निर्देश दिए हैं कि दोनों हाईकोर्ट से इस मामले की पूरी रिपोर्ट प्राप्त की जाए।

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