वाराणसी, 20 दिसंबर 2025 — ट्रैफिक विभाग ने आज एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए शहर में बड़े और भारी वाहनों के बेवजह प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस नियम के तहत अब बिना वैध कारण और अनुमति के भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गैस सिलेंडर भरकर लदे ट्रक, हाइड्रा, हाईवा, डंफर, जेसीबी, क्रेन सहित अन्य भारी वाहनों को नो-एंट्री जोन में प्रवेश नहीं मिलेगा।
वाहनों को रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ही शहर की सड़कों पर निकलने की अनुमति मिलेगी।
विशेष परिस्थितियों में प्रवेश के लिए एडीसीपी ट्रैफिक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भारी वाहनों द्वारा ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और रोजमर्रा की यातायात समस्याओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को धुंध और कोहरे के मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग का निर्देश देते हुए कुछ महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लाइट का सही उपयोग, लेन-मेनटेनेंस, इंडिकेटर का लगातार इस्तेमाल और उचित दूरी बनाए रखने जैसे उपाय शामिल हैं।
कानून उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपात स्थिति में संपर्क:
ट्रैफिक कंट्रोल रूम: +91-91783-9856994
ट्रैफिक हेल्पलाइन: +91-91731-720202
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