वाराणसी में करीब 40 साल बाद मुआवजा न मिलने पर जल निगम कार्यालय सील

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वाराणसी में दीनापुर एसटीपी स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के प्रशासनिक कार्यालय को न्यायालय के आदेश पर सील कर दिया गया है। यह कदम उस विवाद के कारण उठाया गया, जिसमें लगभग 40 वर्ष पहले अधिग्रहित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

1986 में दीनापुर ग्रामसभा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन मुआवजे को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। स्थानीय अदालतों और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी किसानों को आज तक उचित भुगतान नहीं मिला, जिससे मामला भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) कोर्ट तक पहुंचा। वहां की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय को कुर्क और उसके बाद सील करने का आदेश दिया।

सील किए गए कार्यालय के मामले में अदालत ने अधिकारियों को आगामी तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई किसान मुआवजा की प्रतीक्षा में स्वर्ग सिधार चुके हैं, जबकि उनके उत्तराधिकारी अब भी न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह कार्रवाई किसानों के वर्षों से चली आ रही न्याय की मांग और मुआवजे के बकाया मसले पर आधारित है, जिसने प्रशासन और न्याय प्रणाली की सुस्ती को सार्वजनिक ध्यान में ला दिया है।

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