मंडी: गलत ट्रैफिक चालान होने पर वाहन चालक अब Next Gen एम परिवहन ऐप से 45 दिनों के भीतर शिकायत कर सकेंगे। शिकायत खारिज होने पर 30 दिन में जुर्माना भरना होगा, जबकि कोर्ट जाने से पहले 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
मंडी: वाहन चालकों को गलत ट्रैफिक चालान के मामलों में अब कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। नई डिजिटल व्यवस्था के तहत चालान का भुगतान Next Gen एम परिवहन ऐप से घर बैठे किया जा सकेगा। यदि चालक को चालान गलत लगता है, तो वह 45 दिनों के भीतर ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत की जांच पुलिस की विशेष कमेटी करेगी और सही पाए जाने पर चालान रद्द किया जा सकेगा।
45 दिन के भीतर ऐप पर दर्ज करा सकेंगे शिकायत
नई डिजिटल चालान व्यवस्था में वाहन मालिकों को गलत चालान के खिलाफ शिकायत करने का विकल्प दिया गया है। चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वाहन चालक Next Gen एम परिवहन ऐप के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस विभाग की एक विशेष कमेटी मामले की जांच करेगी। कमेटी उपलब्ध जानकारी और शिकायत में दिए गए तथ्यों के आधार पर फैसला करेगी। यदि जांच में वाहन चालक की शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित चालान रद्द कर दिया जाएगा।
![]()
वहीं, यदि कमेटी चालान को सही मानते हुए शिकायत खारिज कर देती है, तो वाहन चालक को फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
कोर्ट जाने से पहले 50 प्रतिशत जुर्माना जमा करना होगा
अगर वाहन चालक पुलिस कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले को अदालत में ले जा सकता है। हालांकि, नई व्यवस्था में कोर्ट जाने से पहले कुल जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा करनी होगी।
यह राशि जमा होने के बाद ही मामले को अदालत में सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य गलत चालान से जुड़ी शिकायतों का शुरुआती स्तर पर ही समाधान करना और अनावश्यक रूप से मामलों को अदालत तक पहुंचने से रोकना है।
ऐप से घर बैठे कर सकेंगे चालान का भुगतान
वाहन चालक अब अपने मोबाइल के जरिए Next Gen एम परिवहन ऐप से चालान की जानकारी देख सकेंगे और घर बैठे जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। इससे चालान जमा करने के लिए कार्यालय या अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी।
डिजिटल प्रक्रिया के जरिए चालान से संबंधित जानकारी और शिकायतों के निपटारे को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। तकनीकी गलती या गलतफहमी के कारण जारी हुए चालान के मामलों में भी वाहन मालिक को अपनी बात रखने का ऑनलाइन माध्यम मिलेगा।
बकाया चालान RC से जुड़े रहेंगे
नई व्यवस्था में समय पर चालान का भुगतान नहीं करने पर वह वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC से लिंक होता रहेगा। इसका सीधा असर वाहन से जुड़े दूसरे कामों पर पड़ सकता है।
जब तक पुराने चालानों का भुगतान नहीं किया जाता, वाहन मालिक के लिए गाड़ी बेचने, NOC लेने या RC से संबंधित अन्य कार्य कराने में परेशानी हो सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य लंबित चालानों की संख्या कम करना और समय पर जुर्माना जमा कराने को बढ़ावा देना है।
डिजिटल शिकायत और भुगतान की व्यवस्था से वाहन चालकों को राहत मिलने के साथ चालान निपटारे की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। इसके अलावा लंबित मामलों के कारण अदालतों पर पड़ने वाला बोझ भी कम किया जा सकता है।









