EU ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए पेश किया खास उम्र वेरिफाई ऐप. जानिए कैसे यह टेक्नोलॉजी बच्चों को बनाएगी ज्यादा सुरक्षित और प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार।
यूरोपीय आयोग ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत बच्चों के लिए नई गाइडलाइंस और उम्र वेरिफाई ऐप पेश किया है।
नया ऐप बिना जन्मतिथि या निजी जानकारी मांगे साबित करेगा कि यूज़र 18 साल से ऊपर है।
ये गाइडलाइंस बच्चों को साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट और लत लगाने वाले फीचर्स से बचाने पर फोकस करती हैं।
ऐप का ट्रायल डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, इटली और स्पेन में शुरू किया जाएगा और फिर अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।
यह ऐप बिना डाटा लीक किए उम्र प्रमाणन की सुविधा देगा, जिससे यूज़र की पहचान गोपनीय बनी रहेगी।
EU का संदेश साफ है — बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही अब नहीं चलेगी, नई तकनीक से होगा सख्त पालन।