EPFO ने निकासी के नियमों में किया बदलाव, पैसे निकालने से पहले जानें नए दिशा-निर्देश

EPFO ने निकासी के नियमों में किया बदलाव, पैसे निकालने से पहले जानें नए दिशा-निर्देश
Last Updated: 23 घंटा पहले

EPF निकासी नियम 2024 ईपीएफओ (EPFO) में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा फंड जमा कर सकते हैं। हालांकि, ईपीएफओ फंड आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में, ईपीएफओ ने निकासी नियमों में संशोधन किया है। यदि आप ईपीएफ फंड से निकासी करने का सोच रहे हैं, तो आपको यह जानकारी अवश्य पढ़नी चाहिए।

नई दिल्ली: यदि आप जॉब करते हैं, तो आप हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा ईपीएफओ (EPFO) में जमा करते होंगे। जबकि ईपीएफओ में जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, जरूरत पड़ने पर आप ईपीएफओ से पैसे भी निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ अपने सदस्यों को यह सुविधा देता है कि वे आवश्यकता के समय ईपीएफ फंड से निकासी कर सकें। हालांकि, आंशिक निकासी की एक सीमा निर्धारित की गई है। अगर आप भी अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी के नियमों में संशोधन किया है (EPF Withdrawal Rules 2024)।

ईपीएफ निकासी के नए नियम 2024: जानें महत्वपूर्ण बदलाव

ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह निकासी केवल शिक्षा, घर खरीद या निर्माण, शादी और चिकित्सा खर्च के लिए की जा सकती है।

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, ईपीएफ धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक 90 प्रतिशत तक की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए सदस्य की आयु 54 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

वर्तमान में, कई कंपनियों में छंटनी हो रही है। ऐसे में, यदि किसी कर्मचारी की छंटनी होती है और वह रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है, तो वह ईपीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है।

कर्मचारी एक महीने की बेरोजगारी के बाद 75 प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं, और यदि वे लगातार 2 महीने बेरोजगार रहते हैं, तो वे पूरी निकासी कर सकते हैं। नई नौकरी मिलने के बाद, कर्मचारी बचे हुए 25 प्रतिशत फंड को नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है, तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि, मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि 50,000 रुपये से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं कटता है।

यदि सदस्य ने अपना पैन कार्ड (PAN Card) जमा किया है, तो टीडीएस की कटौती 10 प्रतिशत होगी। वहीं, पैन कार्ड जमा न करने पर टीडीएस की कटौती 30 प्रतिशत होगी।

आंशिक निकासी के लिए आवेदन प्रक्रिया            

आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंबर को ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। नियोक्ता से मंजूरी मिलने के बाद, आवेदनकर्ता के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। आवेदन देने के बाद, मेंबर अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकता है।

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