सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी भी राहत नहीं दी है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 21 मई को निर्धारित की हैं।
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई की अर्जी को खारिज कर दिया हैं। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने अर्जी को खारिज करते हुए इस मामले में हेमंत सोरेन को अभी राहत नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 मई को निर्धारित की हैं।
कोर्ट में ईडी ने 13 मई को कोर्ट में क्या कहां
जानकारी के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब और साबुत दाखिल करने के लिए अभी और समय मांगा गया है। ईडी ने अदालत में बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में डाल दिया था।
अधिकारी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 13 मई को सुनवाई की थी। जस्टिस संजीव कुमार खन्ना और जस्टिस दीपांकर कुमार दत्ता की पीठ ने उनकी जमानत याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था।