मुशीबत में फंसे साउथ के सुपरस्टार, आखिर क्यों हुई नागार्जुन के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला

मुशीबत में फंसे साउथ के सुपरस्टार, आखिर क्यों हुई नागार्जुन के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला
Last Updated: 06 अक्टूबर 2024

हैदराबाद के एन कन्वेंशन सेंटर से संबंधित मामले में प्रसिद्ध अभिनेता नागार्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस साल की शुरुआत में, नागार्जुन की संपत्ति पर हाईड्रा का बुलडोजर चलाया गया था। अब अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरी कहानी क्या है, आइए हम आपको इसका विवरण देते हैं।

Hyderabad: हैदराबाद के एन कन्वेंशन सेंटर से जुड़े वित्तीय गलत आचरण के आरोप में दक्षिण सिनेमा के मशहूर अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के खिलाफ माधापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत भास्कर रेड्डी ने गुरुवार शाम को की थी। माधापुर सर्कल इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन के अनुसार, शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि नागार्जुन ने वेन्यू से अनुचित लाभ उठाया है। रेड्डी ने यह भी मांग की है कि दक्षिण के इस सुपरस्टार से धन की वसूली की जाए और इसे सरकार को वापस किया जाए।

जाने पूरा मामला

हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में साउथ सुपरस्टार के खिलाफ एक शिकायत हाल ही में एन कन्वेंशन सेंटर के अतिक्रमण को लेकर दर्ज की गई है। अगस्त महीने में, नागार्जुन ने उस भूमि की वैधता का बचाव किया, जिस पर एन कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ है, यह कहते हुए कि यह भूमि पट्टे पर दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम के विशेष न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया, जिसने तुम्मिडिकुंटा झील में भूमि अतिक्रमण के संबंध में दावों को खारिज किया था।

नागार्जुन का पोस्ट

एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में, नागार्जुन ने वर्तमान स्थिति के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "प्रिय प्रशंसकों और शुभचिंतकों, मशहूर हस्तियों के बारें में अक्सर खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रभाव डालने के लिए अटकलें लगाई जाती हैं। मैं यह फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर एन कन्वेंशन का निर्माण हुआ है, वह पट्टे के दस्तावेज पर आधारित है। इस भूमि का एक प्रतिशत भी अतिक्रमण नहीं किया गया है।"

क्या बोले नागार्जुन?

अपने पोस्ट में नागार्जुन ने आगे लिखा- 'एपी लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम की विशेष अदालत ने 24-02-2014 को आदेश क्रमांक 3943/2011 पारित करते हुए कहा कि तुम्मिडिकुंटा झील में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष औपचारिक तर्क प्रस्तुत हो चुका है।

मैं देश के कानून और निर्णयों का पालन करूंगा। तब तक, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप अटकलों, किसी भी प्रकार की अफवाहों, तथ्यों की गलत व्याख्या और जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से बचें।

एन कन्वेंशन सेंटर में हुई तोड़फोड़ 

माधापुर के पुलिस उपायुक्त ने बताया, HYDRAA के अधिकारियों ने आज सुबह एन कन्वेंशन हॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया है कि तमाम तोड़फोड़ सुचारू रूप से हो सके।

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