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आरसीबी जश्न में हुई भगदड़ पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, सरकार और आयोजक के खिलाफ नोटिस जारी

आरसीबी जश्न में हुई भगदड़ पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, सरकार और आयोजक के खिलाफ नोटिस जारी

बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार, KCA और आरसीबी को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई में सुरक्षा और जिम्मेदारियों की जांच होगी।

Karnataka High Court Bangalore Stampede: बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाते समय मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कर्नाटक क्रिकेट संघ (KCA) और आरसीबी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाफी थे। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की जीत का जश्न मना रहे फैंस के बीच मची भगदड़ अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट और सख्त Standard Operating Procedure (SOP) होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मौके पर एम्बुलेंस, निकटवर्ती अस्पताल की जानकारी और भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी।

अटॉर्नी जनरल की सफाई

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कोई भी प्रतिकूल रुख नहीं अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए बल्कि ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जांच कैसे पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आयोजन स्थल पर सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद थी, जो बड़ी भीड़ के लिए अपर्याप्त थी। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या यह सही योजना का हिस्सा था? जवाब में सरकार ने माना कि संख्या की दृष्टि से यह पर्याप्त नहीं थी।

आयोजकों को भी नोटिस

सिर्फ सरकार ही नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) और Royal Challengers Bengaluru (RCB) को भी नोटिस भेजा है। दोनों को अपने-अपने पक्ष रखने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कोर्ट ने आयोजकों से भी सवाल पूछे हैं कि किसने आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया और किस आधार पर दो अलग-अलग जगहों — विधान सौधा और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम — को आयोजन स्थल के तौर पर चुना गया।

याचिका में राज्य मशीनरी की विफलता का आरोप

यह मामला लोहित जी हनुमापुरा नामक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर सुनवाई के लिए आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार, पुलिस, बीबीएमपी (Bengaluru Municipal Corporation) और स्टेडियम प्रशासन की लापरवाही के कारण भगदड़ जैसी खतरनाक स्थिति बनी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार को अच्छी तरह पता था कि आरसीबी का बहुत बड़ा फैन बेस है, इसके बावजूद कार्यक्रम की योजना जल्दबाजी में बनाई गई और भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, मेडिकल सुविधा और आपातकालीन निकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई।

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