Bihar News: बिहार सरकार का अहम फैसला, शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सीएम नीतीश की रोक, जानिए क्या है यह नीति?

Bihar News: बिहार सरकार का अहम फैसला, शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सीएम नीतीश की रोक, जानिए क्या है यह नीति?
Last Updated: 2 दिन पहले

मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि कई शिक्षक और शिक्षक संघ इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। इस विरोध को देखते हुए फिलहाल नीति को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने इस मुद्दे पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया है।

Bihar Teacher Transfer Posting Policy: बिहार सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस निर्णय की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

शिक्षकों और संघों के विरोध को देखते हुए लिया निर्णय

मंत्री ने बताया कि कई शिक्षक और शिक्षक संघ इस पॉलिसी के विरोध में थे, जिसके कारण सरकार ने इसे फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। इससे संबंधित शिक्षक अपने वर्तमान कार्य स्थल पर ही बने रहेंगे।

हाईकोर्ट द्वारा आदेश के बाद निर्णय लिया गया

पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के 13 शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर दायर याचिका पर स्टे आदेश जारी किया। इसके बाद सरकार ने इस नीति को स्थगित करने का निर्णय लिया।

22 नवंबर थी तबादला आवेदन की अंतिम तिथि

नई ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी के तहत अब तक करीब 1.2 लाख शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर चुके थे। हालांकि, आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर थी, और उससे पहले ही नीति स्थगित कर दी गई।

शिक्षकों से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन

विभाग ने आदेश जारी किया था कि शिक्षक 10 विकल्प प्रदान करें, जिसमें तीन विकल्प अनिवार्य थे। विकल्प न देने वाले शिक्षक को राज्य में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

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