नवरात्र में मीट बैन की मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि यह फालतू की चर्चा है। उन्होंने राजनीतिक दलों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि देश में और भी अहम मुद्दे हैं।
Chirag Paswan: देशभर में आज ईद-उल-फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं, नवरात्रि और ईद के दौरान कुछ स्थानों पर मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश भी जारी किए हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है।
मीट बैन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया
चिराग पासवान ने मीट की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे बेकार की चर्चा करार दिया और कहा कि यह हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था का मामला है। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को धर्म से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए और समाज में विभाजन की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
धर्म की आड़ में राजनीति पर निशाना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीट बैन जैसे मुद्दों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
नमाज और मीट बैन को बताया गैर-जरूरी बहस
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान भाईचारा बनाए रखना सबसे जरूरी है। सदियों से लोग अपने धर्म का पालन शांतिपूर्ण तरीके से करते आए हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के भी त्योहार पर इस तरह की पाबंदियों को बढ़ावा देना गैर-जरूरी बहस को जन्म देता है।
धार्मिक और राजनीतिक संगठनों को नसीहत
चिराग पासवान ने राजनीतिक और धार्मिक संगठनों को सलाह देते हुए कहा कि यदि दोनों एक-दूसरे के मामलों में दखल देना बंद कर दें तो 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब राजनीति और धर्म को आपस में जोड़ा जाता है, तो समाज में तनाव बढ़ता है और अनावश्यक विवाद खड़े होते हैं।
मध्य प्रदेश के मैहर में मांस बिक्री पर प्रतिबंध
इस बीच, मध्य प्रदेश के मैहर में प्रशासन ने 30 मार्च से 7 अप्रैल तक नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैहर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) विकास कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।