कुछ दुकानदार अपनी दुकान पर बोर्ड लगाकर यह लिख देते हैं कि "बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा।" लेकिन क्या यह सही है कि दुकानदार बेचा हुआ सामान वापस नहीं ले सकता? उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार, कोई भी दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से मना नहीं कर सकता है।
कई बार हमें मार्केट में कुछ चीजें इतनी पसंद आती हैं कि हम तुरंत उन्हें खरीद लेते हैं, लेकिन जब हम घर पहुँचते हैं और उन चीजों को ध्यान से देखते हैं, तो वे हमें उतनी खास नहीं लगतीं और हम उन्हें वापस करने का विचार करते हैं। कुछ दुकानदार खरीदी गई वस्तुओं को वापस लेते हैं, जबकि अन्य ऐसा करने से मना कर देते हैं। कई दुकानदार तो अपने स्टोर पर यह स्पष्ट लिखकर बोर्ड भी लगाते हैं कि "बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा"। लेकिन क्या यह सही है कि दुकानदार बेचे गए सामान को वापस न ले? आज हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता कानून इस संदर्भ में क्या कहता है।
दुकानदार को सामान वापस करना कितना उचित है?
उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार, कोई भी दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि यदि उसे सामान पसंद नहीं आया, तो वह दुकानदार को वह सामान वापस कर सकता है। ध्यान रहे कि वापस किया जाने वाला सामान उसी स्थिति में होना चाहिए, जिसमें उसे खरीदा गया था।
सामान वापस न लेने पर लगेगा जुर्माना
उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत, यदि कोई दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इंकार करता है, तो उसे जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वर्ष 1999 में यह निर्देश दिया था कि बिक्री की रसीद पर "बिका हुआ माल वापस नहीं होगा" का उल्लेख छापना निषिद्ध है।
सामान वापस न लेने पर दुकानदार की शिकायत कैसे करें
यदि कोई दुकानदार अपने बेचे गए सामान को वापस लेने से मना कर रहा है, तो उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता इस शिकायत को जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दाखिल कर सकते हैं। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 है।