Chief Election Commissioner: नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी को बैठक, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

Chief Election Commissioner: नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी को बैठक, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल
अंतिम अपडेट: 14-02-2025

राजीव कुमार के कार्यकाल के अंत के बाद, 17 फरवरी 2025 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पीएम मोदी, राहुल गांधी और अर्जुन मेघवाल की बैठक होगी।

Chief Election Commissioner: कानून मंत्रालय ने 17 फरवरी 2025 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। यह बैठक खास है क्योंकि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार, का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है।

राजीव कुमार की नियुक्ति और कार्यकाल

राजीव कुमार की नियुक्ति मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हुई थी। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 2024 में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर में एक दशक से अधिक समय बाद शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुए।

राजीव कुमार की सफलता और चुनावों का संचालन

मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार ने कई महत्वपूर्ण चुनावों का संचालन किया। लोकसभा चुनाव के बाद, इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए गए। 2023 में, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव आयोजित किए गए थे, जो उनकी नेतृत्व क्षमता को साबित करते हैं।

राजीव कुमार का रिटायरमेंट प्लान

राजीव कुमार ने जनवरी 2025 में दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी बताया था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि 13-14 सालों से काम के चलते उन्हें अपनी निजी जिंदगी के लिए समय नहीं मिला। अब, वह अपने रिटायरमेंट के बाद हिमालय की यात्रा पर जाएंगे, जहां वह चार से पांच महीने एकांत में मेडिटेशन करेंगे।

नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम

राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, चुनाव आयोग के नए प्रमुख की नियुक्ति के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के तहत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को पहली बार लागू किया जा रहा है, जो इस नियुक्ति प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगा।

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